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दहेज उत्पीड़न में सास समेत चार को तीन साल कैद
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दहेज उत्पीड़न में चार को 3-3 साल कैद
बरेली। दहेज उत्पीड़न की आरोपी सास, जेठ और दो देवरों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार सेठ ने तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई।
महिला थाना में 20 अप्रैल 12 को पीर बहोड़ा थाना इज्जत नगर की रहने वाली यासमीन ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसकी शादी सूफी टोला के रहने वाले शाहमून से 13 साल पहले हुई थी। पति शाहमून, जेठ हारून, देवर तनवीर व वसीम उल्ला व सास जहीरा बेगम एक लाख नकद की मांग करने थे। मांग पूरी नहीं हुई तो मारपीट कर निकाल दिया। बाद में समझौते के बहाने बुलाया और दो लाख 20 हजार की नगदी और सोने का हार छीन लिया। उस वक्त महिला का भाई महाशाद भी मौजूद था। पति शाहमून अदालत से गैर हाजिर हो गया। कोर्ट ने हारून, तनवीर , वसीम उल्ला उर्फ इम्हाक और जहीरा बेगम को दोषी ठहराते हुए तीन तीन साल कैद व पांच पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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बरेली। दहेज उत्पीड़न की आरोपी सास, जेठ और दो देवरों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार सेठ ने तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई।
महिला थाना में 20 अप्रैल 12 को पीर बहोड़ा थाना इज्जत नगर की रहने वाली यासमीन ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसकी शादी सूफी टोला के रहने वाले शाहमून से 13 साल पहले हुई थी। पति शाहमून, जेठ हारून, देवर तनवीर व वसीम उल्ला व सास जहीरा बेगम एक लाख नकद की मांग करने थे। मांग पूरी नहीं हुई तो मारपीट कर निकाल दिया। बाद में समझौते के बहाने बुलाया और दो लाख 20 हजार की नगदी और सोने का हार छीन लिया। उस वक्त महिला का भाई महाशाद भी मौजूद था। पति शाहमून अदालत से गैर हाजिर हो गया। कोर्ट ने हारून, तनवीर , वसीम उल्ला उर्फ इम्हाक और जहीरा बेगम को दोषी ठहराते हुए तीन तीन साल कैद व पांच पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।