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दहेज हत्या में पति को उम्र कैद
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बरेली। दहेज के लिए पत्नी को जला कर मारने वाले पति को अपर सत्र न्यायाधीश सतीश चंद्र द्विवेदी की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई।
घटना की रिपोर्ट गांव मोती पुरा थाना आंवला के रहने वाले अमर सिंह ने अदालत में अर्जी देकर लिखाई थी। 28 अप्रैल 11 को दी गई इस अर्जी में कहा गया कि उसकी बहन गंगा देई की शादी पांच साल पहले गांव घुंसी के रहने वाले ओम प्रकाश से हुई थी। ससुराली कलर टीवी, मोटर साइकिल और पचास हजार रुपये की मांग करते थे। 31 मार्च 11 को घुंसी गांव से फोन आया कि उसकी बहन को उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पेट्रोल डालकर जला दिया और राख नदी में बहा दी। कोर्ट ने अभियुक्त ओम प्रकाश को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियुक्त पर 18 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया। अभियुक्त जेठ पूरन लाल , मैकू लाल, सास गंगादेई, ससुर श्यामलाल, मैकू की पत्नी रेवती को दोष मुक्त कर दिया। ब्यूरो
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घटना की रिपोर्ट गांव मोती पुरा थाना आंवला के रहने वाले अमर सिंह ने अदालत में अर्जी देकर लिखाई थी। 28 अप्रैल 11 को दी गई इस अर्जी में कहा गया कि उसकी बहन गंगा देई की शादी पांच साल पहले गांव घुंसी के रहने वाले ओम प्रकाश से हुई थी। ससुराली कलर टीवी, मोटर साइकिल और पचास हजार रुपये की मांग करते थे। 31 मार्च 11 को घुंसी गांव से फोन आया कि उसकी बहन को उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पेट्रोल डालकर जला दिया और राख नदी में बहा दी। कोर्ट ने अभियुक्त ओम प्रकाश को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियुक्त पर 18 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया। अभियुक्त जेठ पूरन लाल , मैकू लाल, सास गंगादेई, ससुर श्यामलाल, मैकू की पत्नी रेवती को दोष मुक्त कर दिया। ब्यूरो