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बलात्कार में दस वर्ष की कठोर कैद
Updated Thu, 08 Jun 2017 08:47 PM IST
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बरेली।
विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्र्ट अजय सिंह ने बलात्कार, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले में आलमपुर गांव के तेजपाल सिंह को दस वर्ष की कठोर कैद और 15500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। एडीजीसी फौजदारी केएम खान के अनुसार आलमपुर निवासी वादी ने थाना आंवला में एक जून, 2010 को तहरीर दी थी। इसके अनुसार उसकी बहन रात दस बजे शौच के लिए जंगल गई थी। वापस आते समय रास्ते में ही घात लगाकर बैठे तेजपाल ने उसका हाथ पकड़कर मुंह दबाते हुए खींच लिया। खेत की मढ़इया में ले जाकर तमंचे के बल पर उसके साथ बलात्कार किया। विरोध पर पिटाई भी की। काफी देर तक बहन के न लौटने पर वादी व उसका तहेरा भाई उधर गए। मढ़इया में आहट पाकर पहुंचे तो तेजपाल धमकी देता हुआ भाग गया। अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने बलात्कार में दस वर्ष की कठोर कैद व दस हजार रुपये जुर्माना, मारपीट में छह माह की कैद व पांच सौ रुपये अर्थदंड और धारा 506 में दो वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्र्ट अजय सिंह ने बलात्कार, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले में आलमपुर गांव के तेजपाल सिंह को दस वर्ष की कठोर कैद और 15500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। एडीजीसी फौजदारी केएम खान के अनुसार आलमपुर निवासी वादी ने थाना आंवला में एक जून, 2010 को तहरीर दी थी। इसके अनुसार उसकी बहन रात दस बजे शौच के लिए जंगल गई थी। वापस आते समय रास्ते में ही घात लगाकर बैठे तेजपाल ने उसका हाथ पकड़कर मुंह दबाते हुए खींच लिया। खेत की मढ़इया में ले जाकर तमंचे के बल पर उसके साथ बलात्कार किया। विरोध पर पिटाई भी की। काफी देर तक बहन के न लौटने पर वादी व उसका तहेरा भाई उधर गए। मढ़इया में आहट पाकर पहुंचे तो तेजपाल धमकी देता हुआ भाग गया। अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने बलात्कार में दस वर्ष की कठोर कैद व दस हजार रुपये जुर्माना, मारपीट में छह माह की कैद व पांच सौ रुपये अर्थदंड और धारा 506 में दो वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।