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सिगरेट पीने को मना किया तो घर में घुसकर पीटा
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बरेली। मोहल्ले के लड़कों को एक व्यक्ति ने उनके घर के बाहर सिगरेट पीने से मना किया तो उन्होंने उन्हें घर में घुसकर पीट दिया। मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए तो घर में तोड़फोड़ कर भाग निकले। पीड़ित ने लड़कों के खिलाफ थाना इज्जतनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
इज्जतनगर क्षेत्र के बिहारमान नगला परवाना नगर निवासी श्याम दार शर्मा ने बताया कि बुधवार सुबह उनके घर के बाहर मोहल्ले के सादाब, साहिद और तीन-चार अन्य खड़े लड़के होकर सिगरेट पीने लगे। उनके मुताबिक मना करने पर आरोपी गाली गलौज करने लगे। आरोप है कि विरोध करने पर आरोपियों ने घर में घुसकर उनसे और उनके भाइयों से मारपीट की। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए तो आरोपियों ने घर में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले।
सिगरेट पीने की धारा में नहीं होती कार्रवाई
- तंबाकू नियंत्रण कानून कोटपा बनने के 15 साल बाद भी संबंधित एक्ट में कार्रवाई नहीं हो पाती। इस एक्ट की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसमें 200 रुपये या उससे अधिक जुर्माना लगाया जा सकता है। पुलिस के अलावा स्वास्थ्य विभाग व अन्य संबंधित विभाग भी इसमें कार्रवाई कर सकते हैं।
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इज्जतनगर क्षेत्र के बिहारमान नगला परवाना नगर निवासी श्याम दार शर्मा ने बताया कि बुधवार सुबह उनके घर के बाहर मोहल्ले के सादाब, साहिद और तीन-चार अन्य खड़े लड़के होकर सिगरेट पीने लगे। उनके मुताबिक मना करने पर आरोपी गाली गलौज करने लगे। आरोप है कि विरोध करने पर आरोपियों ने घर में घुसकर उनसे और उनके भाइयों से मारपीट की। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए तो आरोपियों ने घर में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले।
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सिगरेट पीने की धारा में नहीं होती कार्रवाई
- तंबाकू नियंत्रण कानून कोटपा बनने के 15 साल बाद भी संबंधित एक्ट में कार्रवाई नहीं हो पाती। इस एक्ट की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसमें 200 रुपये या उससे अधिक जुर्माना लगाया जा सकता है। पुलिस के अलावा स्वास्थ्य विभाग व अन्य संबंधित विभाग भी इसमें कार्रवाई कर सकते हैं।
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