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मारपीट में चार को दो-दो साल कैद
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बरेली। खीरे बेचने को लेकर हुई मारपीट मेें अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत कुमार सरोज की अदालत ने चार लोगों को दो दो साल कैद की सजा सुनाई।
बिथरी चैनपुर के रहने वाले खजांची ने 28 अप्रैल 15 को रिपोर्ट में कहा कि घटना वाले दिन वह और उसका भाई खीरे बेच रहे थे। तभी रामू, भगवान दास, प्रेमपाल और नन्हे उर्फ रामवीर खीरे बेचने को लेकर गाली गलौज करने लगे। मना करने पर खजांची और उसके मां बाप को पीटा । अभियोजन की ओर से कुल पांच गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने अभियुक्त रामू , भगवान दास , प्रेमपाल व नन्हें उर्फ रामवीर को दो दो साल कैद की सजा सुनाई। सभी अभियुक्तोें पर आठ आठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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बिथरी चैनपुर के रहने वाले खजांची ने 28 अप्रैल 15 को रिपोर्ट में कहा कि घटना वाले दिन वह और उसका भाई खीरे बेच रहे थे। तभी रामू, भगवान दास, प्रेमपाल और नन्हे उर्फ रामवीर खीरे बेचने को लेकर गाली गलौज करने लगे। मना करने पर खजांची और उसके मां बाप को पीटा । अभियोजन की ओर से कुल पांच गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने अभियुक्त रामू , भगवान दास , प्रेमपाल व नन्हें उर्फ रामवीर को दो दो साल कैद की सजा सुनाई। सभी अभियुक्तोें पर आठ आठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।