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प्रेमी के साथ गई छात्रा बंगलुरु में मिली
Updated Fri, 23 Jun 2017 01:32 PM IST
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भोजीपुरा (बरेली)।
एक गांव से प्रेमी के साथ भागी छात्रा बंगलुरु में मिली। पुलिस के दबाव में युवक के परिवारवालों ने अपहृत छात्रा और उसके प्रेमी को बंगलुरु से लाकर भोजीपुरा थाने लाकर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने छात्रा के पिता की तहरीर पर युवक उसके पिता और बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। युवक को जेल और छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिये जिला अस्पताल भेजा गया है।
भोजीपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव से शादीशुदा युवक कक्षा नौ में पढ़ने वाली छात्रा को आठ जून को बहला फुसलाकर ले गया था। छात्रा के पिता ने युवक के खिलाफ नौ जून को तहरीर दी थी। ट्रेनी आईपीएस एवं थाना प्रभारी रवीना त्यागी ने युवक के परिवारीजनों पर शिकंजा कसा तो घरवाले भी हरकत में आ गये। 21 जून को वह इन दोनों को बंगलुरु से प्लेन से दिल्ली और दिल्ली से कार द्वारा भोजीपुरा थाने ले आए। दोनों पक्षों में समझौते की बात चली लेकिन बाद में युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने एससी एसटी एक्ट
के तहत युवक प्रमोद उर्फ पंडोरी आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। छात्रा के पिता का आरोप था कि युवक के पिता और बहन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। इस प्रकरण की विवेचना सीओ नवाबगंज को सौंपी गई है।
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एक गांव से प्रेमी के साथ भागी छात्रा बंगलुरु में मिली। पुलिस के दबाव में युवक के परिवारवालों ने अपहृत छात्रा और उसके प्रेमी को बंगलुरु से लाकर भोजीपुरा थाने लाकर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने छात्रा के पिता की तहरीर पर युवक उसके पिता और बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। युवक को जेल और छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिये जिला अस्पताल भेजा गया है।
भोजीपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव से शादीशुदा युवक कक्षा नौ में पढ़ने वाली छात्रा को आठ जून को बहला फुसलाकर ले गया था। छात्रा के पिता ने युवक के खिलाफ नौ जून को तहरीर दी थी। ट्रेनी आईपीएस एवं थाना प्रभारी रवीना त्यागी ने युवक के परिवारीजनों पर शिकंजा कसा तो घरवाले भी हरकत में आ गये। 21 जून को वह इन दोनों को बंगलुरु से प्लेन से दिल्ली और दिल्ली से कार द्वारा भोजीपुरा थाने ले आए। दोनों पक्षों में समझौते की बात चली लेकिन बाद में युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने एससी एसटी एक्ट
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के तहत युवक प्रमोद उर्फ पंडोरी आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। छात्रा के पिता का आरोप था कि युवक के पिता और बहन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। इस प्रकरण की विवेचना सीओ नवाबगंज को सौंपी गई है।
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