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बरेली बवाल: आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, दो बिहार के रहने वाले

Fri, 07 Nov 2025 10:04 PM IST
राहुल तिवारी संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: राहुल तिवारी Updated Fri, 07 Nov 2025 10:04 PM IST
सार

अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने शुक्रवार को बरेली बवाल मामले में फैसला सुनाया। 26 सितंबर को हुए बवाल के दौरान पुलिस पर पथराव, फायरिंग और एसिड अटैक हुआ था। इस मामले में आरोपी आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत छह आरोपियों की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी।
 

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मौलाना तौकीर रजा समेत छह की जमानत अर्जी खारिज - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने शहर में 26 सितंबर को हुए बवाल, पुलिस पर पथराव, फायरिंग और एसिड अटैक मामले में फैसला सुनाया। आरोपी आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत छह आरोपियों की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी है। आरोपियों में दो बिहार प्रांत के पूर्णिया निवासी हैं। आरोपियों ने वकील के जरिये यह पहली जमानत अर्जी दी थी।

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शहर में 26 सितंबर शुक्रवार को निषेद्याज्ञा लागू होने के बावजूद मौलाना तौकीर रजा ने इस्लामियां मैदान में लोगों से जुटने का आह्वान किया था। बिना इजाजत जमाबड़ा और जुलूस निकालने से पुलिस ने रोका तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। शहर में कई स्थानों पर बवाल हुआ। उपद्रवियों ने एसपी सिटी के गनर की रायफल और एक पुलिस जीप से वायरलेस सेट भी लूट लिया।
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कोतवाली, बारादरी, प्रेमनगर, कैंट और किला थानों में अलग-अलग 125 से ज्यादा नामजद और ढाई हजार से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। मौलाना तौकीर रजा फतेहगढ़ जेल में है। अन्य आरोपी बरेली जेल में हैं।
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मौलाना तौकीर रजा समेत गुलाबनगर चौधरी तालाब निवासी फैजान सकलैनी, पंजाबपुरा राजो वाली गली निवासी ताकीम, बिहारीपुर मेमरान निवासी मुनीर इदरीशी समेत बिहार प्रांत जिला पूर्णिया के ब्लॉक वैसा शिशबाड़ी के गांव खता टोला निवासी हरमैन रजा और कुंडाले असजा मावईया निवासी नेमतुल्ला ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया।

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