फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   court in pilibhit

दहेज की खातिर हत्या में सास को आजीवन कारावास, पति दोषमुक्त

Sat, 11 Jan 2020 02:19 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 11 Jan 2020 02:19 AM IST
विज्ञापन
court in pilibhit
पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने दियोरियाकलां कोतवाली में दो वर्ष हुुए रूपवती हत्याकांड में सास को दोषी पाकर आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया, जबकि साक्ष्य के अभाव में पति को दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन

कोतवाली दियोरियाकलां में जगदीश प्रसाद ने 22 फरवरी 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उनकी पुत्री रूपवती की शादी ग्राम नौवा नगला निवासी राजेंद्र कुमार से हुई थी। शादी के बाद से पति राजेंद्र, सास सुशीला देवी और अन्य ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसको प्रताड़ित करने लगे। 22 फरवरी 2018 को सुबह 11 बले रूपवती को मिट्टी का तेल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। इसमें रूपवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्रामीणों से मिली सूचना पर वह बेटी की ससुराल पहुंचे और कानूनी कार्रवाई कराई। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। विवेचना के बाद पति राजेंद्र और सास सुशीला देवी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ। रूपवती के मृत्यु पूर्व बयान भी अंकित कराए गए थे। उसने सास सुशीला देवी द्वारा जलाकर मारने की बात कही थी। अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने साक्ष्य के अभाव में मृतका के पति को उसके ऊपर लगाए गए आरोप से दोषमुक्त कर दिया। मृत्यु पूर्व बयानों के आधार पर मृतका की सास को दोषी पाकर आजीवन कारावास और 50हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed