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दुष्कर्म मामले में हिंदू युवा वाहिनी के नेता और पंकज पाठक समेत तीन को बीस साल कैद
Fri, 17 Jan 2020 02:56 AM IST
बरेली ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, बरेली
अमर उजाला नेटवर्क, बरेली
Published by: बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jan 2020 02:56 AM IST
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पंकज पाठक
- फोटो : अमर उजाला
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सामूहिक दुष्कर्म में दोषी पाए गए हिंदू युवा वाहिनी के नेता और पंकज पाठक समेत तीन को बीस साल कैद की सजा सुनाई गई है। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री कृष्ण चंद्र सिंह ने किया।
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थाना सुभाषनगर में घटना की रिपोर्ट पीड़िता की सास ने लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा था कि 26 मई 2017 की शाम 7.30 बजे वह और उसकी बहू घर में थीं। तभी खुद को हिंदु युवा वाहिनी का नेता बताने वाले पड़ोस में रहने वाला अंशु उर्फ अविनाश, पंकज पाठक, जितेंद्र शर्मा और अनिल सक्सेना घर में घुस आए। पुरानी रंजिश में बदला लेने की नीयत से अभियुक्तों ने उसकी बहू के कपड़े फाड़ दिए और सामूहिक दुष्कर्म किया।
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जाते समय चारों ने पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। कुछ देर बाद उनका बेटा आया तो वे लोग पीड़िता को लेकर थाने ले जाने लगे। तभी रास्ते में अभियुक्तों ने 15-20 लड़कों के साथ उन्हें घेर लिया और धमकाया।
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हंगामे पर मोहल्ले के काफी लोग आ गए और अभियुक्त पंकज पाठक, जितेंद्र शर्मा व अंशु उर्फ अविनाश सक्सेना को पकड़कर वे लोग थाने ले गए। अनिल सक्सेना मौके से भाग निकला। इस मामले में अभियुक्त अनिल सक्सेना की पत्रावली अलग कर दी गई। बाकी तीनों अभियुक्तों का मुकदमा एकसाथ चला। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सुरेश साहू ने कुल पांच गवाह पेश किए।
अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए उन्हें बीस-बीस साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों पर 29-29 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि हर्जाने के तौर पर पीड़िता को देने का आदेश दिया है।