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कोर्ट के आदेश पर सामूहिक दुष्कर्म की दो घटनाओं में नौ लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज
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तिलहर। न्यायालय के आदेश पर महिलाओं से दुराचार की अलग-अलग घटनाओं में नौ लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है।
कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला ने न्यायालय के आदेश से रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा है कि गांव रुद्रपुर की गुड्डी देवी का मायका और उसका मायका एक ही स्थान गांव रामपुर नवदिया तहसील बीसलपुर में है। इसी साल दो जुलाई को वह गुड्डी देवी के साथ अपने मायके जाने के लिए रेलवे स्टेशन तिलहर के पास गाड़ी का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान गुड्डी देवी के ससुराल के कुछ लोग स्कॉर्पियो गाड़ी से आए। महिला का आरोप है कि वह अपने मायके जाने के लिए गुड्डी के साथ उसके मिलने वालों की स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ गई तथा उसे भी साथ में बैठा लिया।
आरोप है कि कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी जब दूसरी दिशा में चली तब उसे कुछ शक हुआ जैसे ही उसने शोर मचाया तभी गुड्डी ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और गाड़ी में बैठे गांव रुद्रपुर के दिलीप कुमार, देव दत्त, ऋषि, राजाराम व गांव रामपुर नवदिया निवासी श्याम बिहारी ने अपनी गोट से तमंचा निकालकर उसके सीने पर रख दिया। सभी आरोपियों ने बारी-बारी से उसके साथ गाड़ी में दुराचार किया। इसके बाद निगोही रोड पर आरोपी उसे गाड़ी से फेंक कर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 376 डी और 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर दी है।
उधर न्यायालय के आदेश पर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला का आरोप है कि उसकी जमीन का विवाद गांव में चल रहा था जिसमें उसने 19 जून को रामआसरे, कमलेश, अमित व प्रेमपाल ने उस पर हमला किया था इसकी शिकायत पुलिस से की थी लेकिन आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न होने के कारण उनके हौसले बुलंद थे। आरोप है कि 14 जुलाई की रात वह अपने घर के छप्पर में सो रही थी दौरान रात करीब दो बजे राम आसरे, कमलेश और राजेंद्र घर में घुस आए और सोते समय उसको दबोच लिया। आरोप है कि तीनों ने बारी-बारी से तमंचा दिखाकर उसके साथ दुराचार किया।
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पीड़ित महिला ने कहा है कि किसी तरह मुंह खोलने पर जैसे ही वह जोर से चीखी तभी उसकी पुत्री तथा बहन आवाज सुनकर आ गई इस दौरान आरोपी उसे और पुत्री को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के विरुद्ध दुराचार की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला ने न्यायालय के आदेश से रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा है कि गांव रुद्रपुर की गुड्डी देवी का मायका और उसका मायका एक ही स्थान गांव रामपुर नवदिया तहसील बीसलपुर में है। इसी साल दो जुलाई को वह गुड्डी देवी के साथ अपने मायके जाने के लिए रेलवे स्टेशन तिलहर के पास गाड़ी का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान गुड्डी देवी के ससुराल के कुछ लोग स्कॉर्पियो गाड़ी से आए। महिला का आरोप है कि वह अपने मायके जाने के लिए गुड्डी के साथ उसके मिलने वालों की स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ गई तथा उसे भी साथ में बैठा लिया।
आरोप है कि कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी जब दूसरी दिशा में चली तब उसे कुछ शक हुआ जैसे ही उसने शोर मचाया तभी गुड्डी ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और गाड़ी में बैठे गांव रुद्रपुर के दिलीप कुमार, देव दत्त, ऋषि, राजाराम व गांव रामपुर नवदिया निवासी श्याम बिहारी ने अपनी गोट से तमंचा निकालकर उसके सीने पर रख दिया। सभी आरोपियों ने बारी-बारी से उसके साथ गाड़ी में दुराचार किया। इसके बाद निगोही रोड पर आरोपी उसे गाड़ी से फेंक कर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 376 डी और 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर दी है।
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उधर न्यायालय के आदेश पर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला का आरोप है कि उसकी जमीन का विवाद गांव में चल रहा था जिसमें उसने 19 जून को रामआसरे, कमलेश, अमित व प्रेमपाल ने उस पर हमला किया था इसकी शिकायत पुलिस से की थी लेकिन आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न होने के कारण उनके हौसले बुलंद थे। आरोप है कि 14 जुलाई की रात वह अपने घर के छप्पर में सो रही थी दौरान रात करीब दो बजे राम आसरे, कमलेश और राजेंद्र घर में घुस आए और सोते समय उसको दबोच लिया। आरोप है कि तीनों ने बारी-बारी से तमंचा दिखाकर उसके साथ दुराचार किया।
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पीड़ित महिला ने कहा है कि किसी तरह मुंह खोलने पर जैसे ही वह जोर से चीखी तभी उसकी पुत्री तथा बहन आवाज सुनकर आ गई इस दौरान आरोपी उसे और पुत्री को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के विरुद्ध दुराचार की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है।