फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   court

जानलेवा हमले के आरोपी को दस साल की कैद

Fri, 13 Sep 2019 02:51 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 13 Sep 2019 02:51 AM IST
विज्ञापन
court
बरेली। रंगदारी मांगने और जानलेवा हमला करने के एक आरोपी को अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश शकील अहमद खान ने किया।
विज्ञापन

घटना थाना भुता की है जिसकी रिपोर्ट गांव भुता थाना भुता के रहने वाले ख्याली राम ने लिखाई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 19 जून 2015 को रात साढ़े नौ बजे वह दुकान पर कुछ सौदा लेने जा रहा था। रास्ते में नेकपाल उससे रुपये मांगने लगा। वादी ने रुपये देने से मना किया। इस पर वह जान से मारने की धमकी और गालियां देने लगा। ख्यालीराम ने इसका विरोध किया तो वह घर से तमंचा ले आया और उसकी तरफ फायर किया जो उसके पैर में लगा। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने कुल सात गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त नेकपाल उर्फ नंगपाल उर्फ अनंगपाल उर्फ अनेकपाल को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने अभियुक्त पर ग्यारह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed