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जानलेवा हमले के आरोपी को दस साल की कैद
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बरेली। रंगदारी मांगने और जानलेवा हमला करने के एक आरोपी को अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश शकील अहमद खान ने किया।
घटना थाना भुता की है जिसकी रिपोर्ट गांव भुता थाना भुता के रहने वाले ख्याली राम ने लिखाई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 19 जून 2015 को रात साढ़े नौ बजे वह दुकान पर कुछ सौदा लेने जा रहा था। रास्ते में नेकपाल उससे रुपये मांगने लगा। वादी ने रुपये देने से मना किया। इस पर वह जान से मारने की धमकी और गालियां देने लगा। ख्यालीराम ने इसका विरोध किया तो वह घर से तमंचा ले आया और उसकी तरफ फायर किया जो उसके पैर में लगा। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने कुल सात गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त नेकपाल उर्फ नंगपाल उर्फ अनंगपाल उर्फ अनेकपाल को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने अभियुक्त पर ग्यारह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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घटना थाना भुता की है जिसकी रिपोर्ट गांव भुता थाना भुता के रहने वाले ख्याली राम ने लिखाई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 19 जून 2015 को रात साढ़े नौ बजे वह दुकान पर कुछ सौदा लेने जा रहा था। रास्ते में नेकपाल उससे रुपये मांगने लगा। वादी ने रुपये देने से मना किया। इस पर वह जान से मारने की धमकी और गालियां देने लगा। ख्यालीराम ने इसका विरोध किया तो वह घर से तमंचा ले आया और उसकी तरफ फायर किया जो उसके पैर में लगा। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने कुल सात गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त नेकपाल उर्फ नंगपाल उर्फ अनंगपाल उर्फ अनेकपाल को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने अभियुक्त पर ग्यारह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।