Bareilly News: कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को किया बरी, बयान से मुकरने वाली युवती पर कार्रवाई का आदेश
बरेली में मथुरा निवासी युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती कोर्ट में अपने बयान से मुकर गई। उसके भाई-बहन ने भी युवती के पक्ष में बयान नहीं दिए। शनिवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाली युवती पर कार्रवाई का आदेश दिया है।
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बरेली में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक कुमार यादव तृतीय ने मथुरा के सदर थाना क्षेत्र के दामोदरपुर बृज नर्सरी औरंगाबाद रोड निवासी भानेंद्र प्रताप सिंह को दुष्कर्म के आरोप से दोषमुक्त करार दिया है। कोर्ट ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने और मिथ्या साक्ष्य व गवाह पेश करने वाली युवती के खिलाफ विधिक कार्रवाई और वाद दर्ज करने का आदेश भी दिया है।
प्रेमनगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की युवती ने नौ सितंबर 2022 को भानेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। युवती का कहना था कि उसकी भानेंद्र से मोबाइल कॉल पर बात होती थी। दो अप्रैल 2019 को वह बरेली आया। युवती को एक होटल में बुलाया।
वहां नशीला पदार्थ खिलाकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद उससे शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो भी बना लिया। इसके बाद भानेंद्र ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार उसका यौन शोषण किया। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट ने अक्तूबर 2023 में अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय किए।
युवती के भाई-बहन ने घटना से किया इन्कार
गवाह के रूप में युवती के भाई और बहन ने ऐसी किसी घटना से इन्कार कर दिया। युवती भी बयान से मुकर गई। उसने कोर्ट में कहा कि वह भानेंद्र से प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी। भानेंद्र ने टालमटोल किया तो वह एक वकील के पास गई। वकील ने उससे सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर तहरीर लिख दी।
उसके साथ भानेंद्र ने न तो दुष्कर्म किया, न ही जान से मारने की धमकी दी। उसका कोई वीडियो भी नहीं बनाया। कोर्ट ने अभियुक्त को दोषमुक्त करने के साथ युवती के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के तहत वाद दर्ज कर कार्रवाई का आदेश दिया।