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Bareilly News: पॉक्सो एक्ट में दोषी को चार साल की कैद, 11 हजार रुपये का जुर्माना

Wed, 14 Oct 2026 01:03 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 14 Oct 2026 01:03 AM IST
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Convict sentenced to four years in prison and fined 11,000 under the POCSO Act.
बरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नम्रता अग्रवाल ने मंगलवार को पाॅक्सो एक्ट के दोषी हाफिजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी संतोष नाम के युवक को चार साल की कैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
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हाफिजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 जून 2021 को वह अपनी पत्नी को दवा दिलाने नवाबगंज गया था। घर पर उसकी नाबालिग बेटी अकेली थी। मौका पाकर गांव का ही संतोष घर में घुस आया और उसकी बेटी को बदनीयत से दबोच लिया। बेटी के चीखने-चिल्लाने पर आरोपी धमकी देते हुए भाग गया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। पीड़िता व अन्य गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने संतोष को घर में घुसने, किशोरी से छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों में दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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एनडीपीएस एक्ट में दोषी को चार माह का कारावास
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने सोमवार को एनडीपीएस एक्ट में दोषी रामपुर के खजुरिया थाना क्षेत्र के गांव टेहरी निवासी सखावत अली को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई अवधि और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। बारादरी थाना पुलिस ने सखावत को चार मई 2020 को 100 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। वह पांच मई से आठ सितंबर 2020 तक जेल में रह चुका है। सुनवाई के दौरान आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने जेल में बिताई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया।

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गैंगस्टर एक्ट में दो आरोपी दोषमुक्त
बरेली। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट संतोष कुमार यादव ने मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट में आरोपी प्रेमनगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी मोहित यादव और भूड़ निवासी विनय कुमार को दोषमुक्त करार दिया है। प्रेमनगर के तत्कालीन थाना प्रभारी सोमदत्त शर्मा ने 29 अक्तूबर 2021 को मोहित यादव और विनय के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने चार गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ समाज विरोधी क्रिया-कलापों के जरिये अवैध संपत्ति अर्जित करने संबंधी आरोप साबित नहीं कर सका।
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