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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Convict sentenced to 10 years for culpable homicide; four others, including wife and brother, sentenced to three years each.

Bareilly News: गैर इरादतन हत्या में दोषी को 10 साल, पत्नी और भाई समेत चार को तीन-तीन साल की कैद

Thu, 08 Oct 2026 02:40 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:40 AM IST
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Convict sentenced to 10 years for culpable homicide; four others, including wife and brother, sentenced to three years each.
जमीन के विवाद में समझौता न करने पर घर में घुसकर हमला करने के मामले में आया फैसला
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बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश विजेंद्र त्रिपाठी ने जानलेवा हमले के दोषी बारादरी थाना क्षेत्र के नवादा जोगियान निवासी अफजाल को 10 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मामले में धमकी देने और चोट पहुंचाने की दोषी उसकी पत्नी गुलशन, भाई मुनव्वर, बेटे आबिद व एक अन्य तसब्बर को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
नवादा जोगियान निवासी काबिल हुसैन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता निहाल हुसैन का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पड़ोस में रहने वाला अफजाल उस पर फैसले का दबाव बनाता था। 25 जून 2016 को शाम छह बजे अफजाल तलवार लेकर उसके घर में घुस आया। उसके साथ तसब्बर, मुनब्बर, आबिद और गुलशन भी थे। अफजाल ने उसके पिता पर तलवार से हमला कर दिया। इससे वह घायल हो गए।
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निहाल हुसैन की मौत के बाद पुलिस ने मामला गैर इरादतन हत्या की धाराओं में तरमीम कर लिया। जांच के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह पेश किए। कोर्ट ने अफजाल को गैर इरादतन हत्या व अन्य चार को धमकी देने व चोट पहुंचाने का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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