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14 दिसंबर तक बनवा लें फास्टैग, दोगुने जुर्माने से बचेंगे और जाम से भी

Sat, 30 Nov 2019 02:45 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 30 Nov 2019 02:45 AM IST
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Civic Amenities

टोल प्लाजा के अलावा बैंक और पेट्रोल पंपों पर भी लगवाए जा सकते हैं फास्टैग

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बरेली। सरकार ने फास्टैग लगवाने के लिए कुछ राहत देते हुए 15 दिसंबर तक की मोहलत दे दी है, लिहाजा 14 दिसंबर तक अपनी गाड़ियों में फास्टैग लगवाकर टोल प्लाजा के जाम से मुक्ति पाने का रास्ता पकड़ लें वर्ना जाम में तो फंसेंगे ही, दोगुना जुर्माना भी भरना पड़ेगा। टैग लगवाने के लिए टोल, बैंक और नामित एजेंसी से संपर्क किया जा सकता है। मोबाइल फोन ऐप पर भी यह सुविधा उपलब्ध है।
फास्टैग 15 दिसंबर से अनिवार्य हो जाएगा। इसके बाद बगैर टैग टोल पार करने पर दोगुना चार्ज देना होगा। नई कार और कामर्शियल वाहनों पर कंपनियां पिछले दो सालों से टैग लगाकर दे रहीं हैं। टैग लगे वाहनों का टोल शुल्क खुद ही कट जाएगा और 24 घंटे में वापसी होने पर छूट भी मिलेगी। विंड स्क्रीन पर लगे इस टैग की अवधि पांच साल होगी। टोल प्लाजा पर बिना टैग वाले वाहनों के लिए सिर्फ एक लेन बनाने की तैयारी है। बाकी सभी लेन टैग लगे वाहनों के लिए रहेंगी।
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क्या है फास्ट टैग
रेडियो फ्रीवेंक्सी आईडीफिकेशन टैक्नालॉजी पर आधारित टैग है। वाहनों पर लगे इस टैग को टोल प्लाजा पर लगे डिवाइस इसे रीड करता है। इसके बाद तुरंत ही बैरियर खुल जाता है। यानी बिना किसी रोकटोक टोल प्लाजा से गुजर जाते हैं।
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कहां पर लगवाएं टैग
एनएचएआई ने संबंधित टोल प्लाजा, नामित बैंक, पेटीएम, मोबाइल फोन कंपनी और पेट्रोल पंपों से लगवाया जा सकता है। इसके साथ ही मोबाइल फोन पर ‘माई फास्ट टैग’ ऐप से भी मदद ली जा सकती है। एनएसएआई ने हैल्प लाइन नंबर 1033 जारी किया है। इस पर लोग अपनी समस्याएं और जानकारी आदि के लिए संपर्क ले सकते हैं।


टैग लेने को जरूरी यह कागज
फास्ट टैग लगवाने के लिए आपको जरूरी कागजात जुटाना होंगे। वाहन की आरसी, आधार और पेन कार्ड, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो लेकर संबंधित एजेंसी से संपर्क करना होगा। इसके बाद आपका टैग सुविधा मिल जाएगी। टैग 46 घंटोें में एक्टिवेट होगा। पांच साल अवधि के लिए बने टैग में न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी होगा
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