फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Bail application rejected of two accused over chinmayanad case

चिन्मयानंद से पांच करोड़ मांगने के आरोपी सचिन और विक्रम की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 10 Oct 2019 10:11 PM IST
बरेली ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शाहजहांपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शाहजहांपुर Published by: बरेली ब्यूरो Updated Thu, 10 Oct 2019 10:11 PM IST
विज्ञापन
Bail application rejected of two accused over chinmayanad case
स्वामी चिन्मयानंद - फोटो : अमर उजाला

पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद को ब्लैकमेल कर पांच करोड़ रुपये मांगने के मामले में आरोपी सचिन सेंगर उर्फ सोनू और विक्रम उर्फ दुर्गेश की जमानत अर्जी पर गुरुवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। करीब एक घंटे तक सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने दोनों की अर्जी खारिज कर दीं। तीसरे आरोपी संजय सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी।

विज्ञापन


एलएलएम की छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में चिन्मयानंद जेल में बंद हैं। पीड़ित छात्रा और उसके तीन दोस्तों सचिन, विक्रम और संजय पर चिन्मयानंद से पांच करोड़ मांगने का आरोप है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी छात्रा समेत तीनों आरोपियों को जेल भेज चुकी है। थाना तिलहर के गांव बंथरा निवासी संजय सिंह, विक्रम उर्फ दुर्गेश और गाजियाबाद निवासी सचिन सेंगर उर्फ सोनू के जमानत प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई।
विज्ञापन


जिला और सत्र न्यायाधीश रामबाबू शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शाम को फैसला सुनाते हुए कहा कि केस की परिस्थितियों और पांच करोड़ मांगने के अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर करने का न्यायोचित आधार नहीं है। इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। वहीं अधिवक्ता ने संजय की जमानत पर बहस नहीं की। इसलिए सुनवाई के लिए 15 अक्तूबर की तारीख नियत कर दी गई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed