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चिन्मयानंद से पांच करोड़ मांगने के आरोपी सचिन और विक्रम की जमानत अर्जी खारिज
Thu, 10 Oct 2019 10:11 PM IST
बरेली ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शाहजहांपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शाहजहांपुर
Published by: बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 10 Oct 2019 10:11 PM IST
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स्वामी चिन्मयानंद
- फोटो : अमर उजाला
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पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद को ब्लैकमेल कर पांच करोड़ रुपये मांगने के मामले में आरोपी सचिन सेंगर उर्फ सोनू और विक्रम उर्फ दुर्गेश की जमानत अर्जी पर गुरुवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। करीब एक घंटे तक सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने दोनों की अर्जी खारिज कर दीं। तीसरे आरोपी संजय सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी।
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एलएलएम की छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में चिन्मयानंद जेल में बंद हैं। पीड़ित छात्रा और उसके तीन दोस्तों सचिन, विक्रम और संजय पर चिन्मयानंद से पांच करोड़ मांगने का आरोप है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी छात्रा समेत तीनों आरोपियों को जेल भेज चुकी है। थाना तिलहर के गांव बंथरा निवासी संजय सिंह, विक्रम उर्फ दुर्गेश और गाजियाबाद निवासी सचिन सेंगर उर्फ सोनू के जमानत प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई।
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जिला और सत्र न्यायाधीश रामबाबू शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शाम को फैसला सुनाते हुए कहा कि केस की परिस्थितियों और पांच करोड़ मांगने के अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर करने का न्यायोचित आधार नहीं है। इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। वहीं अधिवक्ता ने संजय की जमानत पर बहस नहीं की। इसलिए सुनवाई के लिए 15 अक्तूबर की तारीख नियत कर दी गई।
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