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जरी मजदूरों को सीएम ग्रामोद्योग रोजगार योजना का तोहफा
ब्यूरो, अमर उजाला बरेली
Updated Sun, 01 May 2016 02:01 AM IST
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बरेली के जरी कारीगरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत रोजगार बढ़ाने के लिए बैंकों से बिना गारंटी के कर्जा मिलेगा। यह व्यवस्था खादी ग्रामोद्योग विभाग की ओर से की गई है। जिसमें ब्याज के लिए पहले फेज में सरकार ने 26 लाख रूपये रिलीज किए हैं, भविष्य में जरी उद्योग के बढ़ने पर इस राशि में बढ़ोत्तरी के भी संकेत दिए हैं।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि इसमें बेरोजगार युवक एवं युवतियों को दस लाख रुपए तक का ऋ ण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है । जिसका वित्तीय वर्ष 2016-17 का 32 इकाइयों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसकी पूर्ति हेतु ग्रामीण बेरोजगार युवाओं से 10 मई तक ऋ ण आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे है। इस योजना में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्य जाति के पुरुष को चार प्रतिशत ब्याज दर पर ऋ ण मिलेगा। सामान्य जाति के लाभार्थी को 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लाभार्थी को 05 प्रतिशत अंशदान लगाना होगा। जरी के अलावा कुटीर एवं खनिज आधारित उद्योग हाथ कागज, कृषि आधारित उद्योग, बहुलक और रसायन आधारित उद्योग, इंजीनियरिग और गैर परंपरागत उद्योग, वस्त्रों धोग (खादी को छोड़कर) सेवा उद्योग के अतिरिक्त नावार्ड से अनुमोदित उद्योगों की स्थापना करायी जाएगी। ऋ ण आवेदन कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 20 मई होगी।
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जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि इसमें बेरोजगार युवक एवं युवतियों को दस लाख रुपए तक का ऋ ण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है । जिसका वित्तीय वर्ष 2016-17 का 32 इकाइयों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसकी पूर्ति हेतु ग्रामीण बेरोजगार युवाओं से 10 मई तक ऋ ण आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे है। इस योजना में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्य जाति के पुरुष को चार प्रतिशत ब्याज दर पर ऋ ण मिलेगा। सामान्य जाति के लाभार्थी को 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लाभार्थी को 05 प्रतिशत अंशदान लगाना होगा। जरी के अलावा कुटीर एवं खनिज आधारित उद्योग हाथ कागज, कृषि आधारित उद्योग, बहुलक और रसायन आधारित उद्योग, इंजीनियरिग और गैर परंपरागत उद्योग, वस्त्रों धोग (खादी को छोड़कर) सेवा उद्योग के अतिरिक्त नावार्ड से अनुमोदित उद्योगों की स्थापना करायी जाएगी। ऋ ण आवेदन कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 20 मई होगी।
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