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Bareilly News: निजी अस्पतालों के बायो मेडिकल वेस्ट, लाइसेंस की अवधि पांच वर्षों तक बढ़ी
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वन राज्यमंत्री डॉ. अरुण कुमार के पत्र पर पीसीबी ने लिया निर्णय
बरेली। शासन की ओर से निजी अस्पतालों के पंजीकरण के नवीनीकरण की अवधि पांच वर्ष किए जाने के बाद अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की ओर से बायो मेडिकल वेस्ट लाइसेंस भी पांच वर्ष के लिए जारी किए जाने पर सहमति बन गई है। इससे अस्पताल संचालकों को खासी राहत मिली है।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. पीके अग्रवाल के मुताबिक, अस्पताल पंजीकरण नवीनीकरण की अवधि पांच वर्ष किए जाने के बाद से ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिल रहे द्विवर्षीय लाइसेंस की अवधि पांच वर्ष करने की मांग चल रही थी। पिछले दिनों इस संबंध में वन राज्यमंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना के समक्ष मांग रखी गई थी। उन्होंने मामले को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तक पहुंचाया। इसी माह बोर्ड के सचिव संजीव कुमार सिंह ने पत्र जारी कर दिया। पत्र के अनुसार, अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी हेल्थ फैसिलिटीज सेंटर के लाइसेंस पांच वर्ष के लिए मान्य होंगे। ब्यूरो
अग्निशमन लाइसेंस भी पांच वर्ष के लिए हो जारी
आईएमए बरेली चैप्टश्र के अध्यक्ष डॉ. आरके सिंह ने बताया कि अग्निमशन विभाग की एनओसी का नवीनीकरण भी द्विवर्षीय है। इसे पांच वर्ष के लिए मान्य किए जाने की मांग सरकार से की जाएगी। साथ ही, विभागीय कार्यशैली भी सरकार के समक्ष रखेंगे।
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करीब पांच सौ हेल्थ फैसिलिटीज सेंटरों को मिलेगी राहत
बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिए बरेली में दो कंपनियां कार्यरत हैं। सीबीगंज में इनविराड और शाहजहांपुर की एसपी ग्रीन द्वारा बेड संख्या के आधार पर शुल्क लिया जाता है। कंपनियों को भी पांच वर्ष के लिए लाइसेंस मिलता है। शहर के करीब तीन सौ निजी अस्पतालों, 50 पैथोलॉजी और सौ से ज्यादा क्लीनिकों का मेडिकल वेस्ट संबंधी पंजीकरण है। इस फैसले से उन्हें सीधे तौर पर राहत मिलेगी।
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बरेली। शासन की ओर से निजी अस्पतालों के पंजीकरण के नवीनीकरण की अवधि पांच वर्ष किए जाने के बाद अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की ओर से बायो मेडिकल वेस्ट लाइसेंस भी पांच वर्ष के लिए जारी किए जाने पर सहमति बन गई है। इससे अस्पताल संचालकों को खासी राहत मिली है।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. पीके अग्रवाल के मुताबिक, अस्पताल पंजीकरण नवीनीकरण की अवधि पांच वर्ष किए जाने के बाद से ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिल रहे द्विवर्षीय लाइसेंस की अवधि पांच वर्ष करने की मांग चल रही थी। पिछले दिनों इस संबंध में वन राज्यमंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना के समक्ष मांग रखी गई थी। उन्होंने मामले को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तक पहुंचाया। इसी माह बोर्ड के सचिव संजीव कुमार सिंह ने पत्र जारी कर दिया। पत्र के अनुसार, अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी हेल्थ फैसिलिटीज सेंटर के लाइसेंस पांच वर्ष के लिए मान्य होंगे। ब्यूरो
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अग्निशमन लाइसेंस भी पांच वर्ष के लिए हो जारी
आईएमए बरेली चैप्टश्र के अध्यक्ष डॉ. आरके सिंह ने बताया कि अग्निमशन विभाग की एनओसी का नवीनीकरण भी द्विवर्षीय है। इसे पांच वर्ष के लिए मान्य किए जाने की मांग सरकार से की जाएगी। साथ ही, विभागीय कार्यशैली भी सरकार के समक्ष रखेंगे।
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करीब पांच सौ हेल्थ फैसिलिटीज सेंटरों को मिलेगी राहत
बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिए बरेली में दो कंपनियां कार्यरत हैं। सीबीगंज में इनविराड और शाहजहांपुर की एसपी ग्रीन द्वारा बेड संख्या के आधार पर शुल्क लिया जाता है। कंपनियों को भी पांच वर्ष के लिए लाइसेंस मिलता है। शहर के करीब तीन सौ निजी अस्पतालों, 50 पैथोलॉजी और सौ से ज्यादा क्लीनिकों का मेडिकल वेस्ट संबंधी पंजीकरण है। इस फैसले से उन्हें सीधे तौर पर राहत मिलेगी।