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पीके नमकीन के व्यावसायिक भवन में अवैध निर्माण को तोड़ेगा बीडीए

Fri, 24 Jan 2020 02:31 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jan 2020 02:31 AM IST
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नवदिया झादा में भी नक्शा पास कराए बगैर विकसित की जा रही कॉलोनी होगी ध्वस्त
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बीडीए 29 और 30 जनवरी को अभियान चलाकर करेगा कार्रवाई
बरेली। सिविल लाइंस में मैसर्स पीके नमकीन ने अवैध तरीके के बगैर नक्शा के व्यावसायिक भवन के आगे छज्जा और उसके ऊपर निर्माण करा लिया है। बीडीए ने अनधिकृत तौर से बनवाए गए इस निर्माण को ध्वस्तीकरण के लिए चिह्नित किया है। सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में यहां 30 जनवरी को अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई होगी। इसके अलावा बीडीए ने नवदिया झादा में नक्शा पास कराए बगैर विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी को 29 जनवरी को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया है। बीडीए के अधिकारियों ने ध्वस्तीकरण की दोनों ही कार्रवाई के लिए पुलिस बल मांगा है।
मैसर्स पीके नमकीन की 48-ए सिविल लाइंस में कमर्शियल बिल्डिंग बनी है। बीडीए के एक्सईएन राजीव दीक्षित का कहना है कि इस भवन में बगैर नक्शा पास कराए ही सड़क की ओर छज्जा बनवा लिया गया है। उसके ऊपर भी निर्माण कार्य कराया गया है। इस मामले को लेकर फर्म के मालिक जयप्रकाश पुत्र जयराम को नोटिस देते हुए नगर योजना एवं विकास अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया जा चुका है। बीडीए इस अवैध निर्माण को 30 जनवरी को एडीएम सिटी महेंद्र कुमार से नामित सिटी मजिस्ट्रेट मदन कुमार की मौजूदगी में ध्वस्त करेगा।
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उधर, नवदिया झादा में लक्ष्मी नारायण सहित कई लोगों ने गाटा संख्या-82, 83 और 185 पर बीडीए से ले-आउट पास कराए बगैर ही मोहन सिटी नाम से अवैध कॉलोनी विकसित कर ली है। बीडीए ने इस मामले में केस दर्ज कराने के साथ ही ध्वस्तीकरण के लिए 29 जनवरी तिथि निर्धारित की है। एडीएम सिटी ने यहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम रोहित यादव को मजिस्ट्रेट बनाया है।
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इन दोनों ही जगहों पर अवैध निर्माण चिह्नित किए गए हैं। दो दिन अभियान चलाकर इनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। इसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल मांग लिया गया है।
-राजीव दीक्षित, एक्सईएन, बीडीए
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