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Bareilly News: किसानों के 88.23 करोड़ नहीं चुकाए तो कुर्क हुआ खाता, बीडीए ने अब तक जमा नहीं की रकम

Thu, 28 Aug 2025 02:34 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 28 Aug 2025 02:34 PM IST
सार

रकम चुकता न करने पर लारा कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ने 16 अक्तूबर 2024 को बीडीए का बैंक खाता कुर्क करने का आदेश दिया था, जो अब तक प्रभावी है। दस माह बाद भी बीडीए ने न तो कोर्ट में रकम जमा कराई, न ही याची किसान को भुगतान किया।

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BDA account was confiscated for not paying the amount in Bareilly
बीडीए दफ्तर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने के बाद उचित मुआवजा नहीं दिए जाने के कारण बीडीए का पीएनबी राजेंद्रनगर शाखा में संचालित खाता 10 माह पहले कुर्क कर दिया गया। लारा कोर्ट में केस हारने के बाद बीडीए ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो वहां से भी मुआवजा राशि का 50 प्रतिशत यानी 88.23 करोड़ रुपये भुगतान करने का आदेश हुआ था। रकम चुकता नहीं करने पर कुर्की की गई। दस माह बाद भी बीडीए ने न तो कोर्ट में रकम जमा कराई, न ही याची किसान को भुगतान किया। लारा कोर्ट में 29 अगस्त को फिर मामले की सुनवाई होनी है।

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भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण (लारा) कोर्ट के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ब्रजेंद्र कुमार त्यागी ने पार्वती, फैजउल्ला खान और जाकिरा खान के मामले में 16 अक्तूबर 2024 को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की राजेंद्रनगर शाखा के प्रबंधक को खाता कुर्क करने का आदेश दिया था, जो अब तक प्रभावी है। वाद कोर्ट से निस्तारित हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी भुगतान का आदेश दिया है, लेकिन बीडीए संबंधित किसानों को ब्याज समेत मुआवजे की रकम नहीं दे रहा है।
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बीडीए पर चढ़ रहा 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज
पीठासीन अधिकारी की ओर से पारित खाता कुर्क करने संबंधी तीनों आदेशों में अलग-अलग याची के नाम और उनकी धनराशि प्रदर्शित है। इनमें कहा गया है कि संबंधित धनराशि न्यायालय में जमा करने या याचक को भुगतान करने की तिथि तक क्रमश: नौ और 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय है। शाखा प्रबंधक को कहा गया कि आपकी शाखा में बीडीए का बचत खाता संचालित है, जिसमें 10 अक्टूबर 2024 तक की कुल देय संबंधित धनराशि की निकासी अवरुद्ध की जाती है। जब तक कोर्ट का अगला आदेश होने तक धनराशि या उसके किसी भाग की निकासी नहीं की जा सकती।

पार्वती को मिलने हैं छह करोड़ रुपये
चंद्रपुर बिचपुरी की पार्वती के पति प्रेमपाल ने बताया कि पत्नी के मामले में लारा कोर्ट से 24 अगस्त 2022 को निर्णय हुआ था। बीडीए की तरफ से पार्वती को ब्याज समेत कुल देय मुआवजे का 50 प्रतिशत यानी 6.07 करोड़ रुपये मिलने हैं। बीडीए ने अब तक भुगतान नहीं किया है।

रोक प्रभावी, पर यह मामला आंतरिक 
बीडीए के बचत खाते पर कोर्ट की रोक प्रभावी होने की पुष्टि शाखा प्रबंधक विक्की मैसी ने भी की है। हालांकि, उन्होंने इसे आंतरिक मामला बताकर वर्तमान में खाते में मौजूद धनराशि के बारे में बताने से इन्कार कर दिया।

बीडीए कर चुका है अपील 
वाद दाखिल करने वाले किसानों के अधिवक्ता अश्वनी कुमार राना ने बताया कि पार्वती, फैजउल्ला खान और जाकिरा खान के मामलों का निपटारा लारा कोर्ट से हो चुका है। बीडीए की तरफ से बैंक खाते से कुर्की का आदेश हटाने के लिए कोर्ट में कई बार अपील दाखिल हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका।

बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने बताया कि लारा कोर्ट की तरफ से बीडीए का बैंक खाता कुर्क होने के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

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