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Badaun News: छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास और-धर्मांतरण मामले में आरोपी की जमानत खारिज
Wed, 11 Jan 2023 08:59 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, बदायूं
अमर उजाला नेटवर्क, बदायूं
Published by: शाहरुख खान
Updated Wed, 11 Jan 2023 08:59 AM IST
सार
बदायूं में छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास और धर्मांतरण मामले में आरोपी की जमानत खारिज हो गयी है। उझानी के एक होटल से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
बदायूं में बीते माह एक छात्रा को अगवा कर उसका धर्मांतरण कर उससे दुष्कर्म करने का प्रयास करने के मामले में नामजद आरोपी की जमानत फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीय ने खारिज कर दी है।
शहर निवासी एक व्यक्ति की पुत्री को उसका पूर्व परिचित सहपाठी कॉलेज जाते समय आठ दिसंबर 2022 को अगवा करके ले गया था। आरोपी ने पीड़िता को बताया कि उसके माता-पिता उझानी में बुला रहे हैं। पीड़िता लड़की सहपाठी पर विश्वास कर उसके साथ स्कूटी से उझानी पहुंची। आरोपी पीड़िता को उझानी के होटल के कमरे में ले गया।
पीड़िता के अनुसार होटल के कमरे में एक धर्मगुरु व एक अन्य व्यक्ति पहले से मौजूद था। उन लोगों ने पीड़िता से जबरन कलमा पढ़वाकर धर्म परिवर्तन कराना चाहा। जब पीड़िता ने मना किया तो आरोपी ने धर्मगुरु व अन्य व्यक्ति को होटल कमरे से बाहर भेज दिया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की।
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किसी व्यक्ति के फोन करने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने आरोपी मोहम्मद शाद फरशोरी पुत्र मोहम्मद मारसर फरशोरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया।
फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीय ने आरोपी मोहम्मद शाद फरशोरी के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी मुनेन्द्र प्रताप सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। न्यायाधीश ने आरोपी का अपराध गंभीर मानते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।
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शहर निवासी एक व्यक्ति की पुत्री को उसका पूर्व परिचित सहपाठी कॉलेज जाते समय आठ दिसंबर 2022 को अगवा करके ले गया था। आरोपी ने पीड़िता को बताया कि उसके माता-पिता उझानी में बुला रहे हैं। पीड़िता लड़की सहपाठी पर विश्वास कर उसके साथ स्कूटी से उझानी पहुंची। आरोपी पीड़िता को उझानी के होटल के कमरे में ले गया।
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पीड़िता के अनुसार होटल के कमरे में एक धर्मगुरु व एक अन्य व्यक्ति पहले से मौजूद था। उन लोगों ने पीड़िता से जबरन कलमा पढ़वाकर धर्म परिवर्तन कराना चाहा। जब पीड़िता ने मना किया तो आरोपी ने धर्मगुरु व अन्य व्यक्ति को होटल कमरे से बाहर भेज दिया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की।
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किसी व्यक्ति के फोन करने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने आरोपी मोहम्मद शाद फरशोरी पुत्र मोहम्मद मारसर फरशोरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया।
फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीय ने आरोपी मोहम्मद शाद फरशोरी के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी मुनेन्द्र प्रताप सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। न्यायाधीश ने आरोपी का अपराध गंभीर मानते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।