फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Bail of POCSO Act accused rejected

Bareilly News: पॉक्सो एक्ट के आरोपियों की जमानत खारिज

Thu, 01 Aug 2024 06:59 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 01 Aug 2024 06:59 AM IST
विज्ञापन
Bail of POCSO Act accused rejected
बरेली। किशोरियों से छेड़खानी करने के दो आरोपियों की जमानत अर्जी विशेष अदालत (पॉक्सो एक्ट) ने खारिज कर दी।
विज्ञापन

नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में राजमिस्त्री का काम करने गए सेंथल निवासी मीशम ने मालिक की नाबालिग बेटी को प्रेमजाल में फंसाकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मीशम ने किशोरी को दोस्त के कमरे पर बुलाकर छेड़खानी की। उसकी पिटाई कर धर्म परिवर्तन और शादी करने का दबाव बनाया। इन्कार करने पर मीशम ने इंस्टाग्राम पर आईडी बनाकर अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। किशोरी के पिता ने नवाबगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मीशम को जेल भेजा था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुमार मंयक की अदालत ने मीशम की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

इसी तरह भोजीपुरा क्षेत्र का रोहताश अपने गांव के एक घर में घुस गया। वहां सो रही किशोरी से छेड़खानी की। शोर मचाने पर रोहताश ने मारपीट और जातिसूचक टिप्पणी की। लड़की के भाई ने रोहताश के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। भोजीपुरा पुलिस ने रोहताश को जेल भेजा था। पुलिस ने विवेचना के दौरान धारा 376 (3) बढ़ाई थी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमांशकर कहार की अदालत ने रोहताश की जमानत अर्जी खारिज कर दी। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed