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Bareilly News: बवाल के 25 आरोपियों की जमानत खारिज, अपील के लिए परिजन ले रहे कानूनी राय

Sat, 01 Nov 2025 06:17 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 01 Nov 2025 06:17 PM IST
सार

बरेली में 26 सितंबर को भीड़ ने बवाल किया था। इस मामले में कई आरोपियों को जेल भेजा गया था। आरोपियों की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई। इनमें 25 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी गई है।

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Bail of 25 accused rejected in Bareilly
Bareilly Violence Case (File) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में 26 सितंबर को शहर में हुए बवाल और पुलिस टीम पर हमले के मामले में विभिन्न अदालतों ने 25 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपियों के परिजन इस मामले में अपील के लिए कानूनी राय ले रहे हैं।

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बवाल के आरोपी अरबाज कुरैशी, फैसल, मोहसिन,अरशद, जैनुल, मोहम्मद आजम, मुस्तकीम, रिजवान, शमशाद, साकिब, मोबिन शाह, ताजिम, तोहीन तथा उम्मीद ने एडीजे पांच कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने सभी की जमानत खारिज कर दी। वहीं किला बाजार संदल खां निवासी हस्सान की जमानत सीजेएम कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी। कोर्ट ने उसकी जमानत भी खारिज कर दी। बवाल के आरोपी सलमान, जुबैर, अफरोज, रिहान, अदनान, कोहिनूर, शाहिद अहमद, फरहान, अहमद रजा, हसन की जमानत एडीजे पांच कोर्ट से निरस्त की जा चुकी है।
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वांछित आरोपियों की तलाश
बवाल के बाद पुलिस ने तेजी से गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू की तो कुछ खुराफाती शहर छोड़कर भाग गए। इनमें से कुछ शहर या आसपास ही भूमिगत हो गए। इनमें कई वांछितों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। वहीं कई आरोपी पुलिस की सेटिंग से अपने इलाकों में देखे जा रहे हैं। कई आरोपी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत लेने की जुगत में हैं। 
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इनमें बरातघर मालिक वाजिद बेग व आईएमसी की युवा विंग का अध्यक्ष अत्ममश आदि आरोपी शामिल हैं। इन पर फिलहाल 15हजार रुपये का इनाम है, ये धनराशि जल्द ही बढ़ाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक जिन खुराफातियों की संपत्ति सील हुई है वह अपनी सील खुलवाने के लिए संबंधित संस्था से संपर्क कर रहे हैं। बवाल के कई आरोपी इस बात की भी सेटिंग कर रहे हैं कि उनकी दूसरी संपत्ति सील न हो।

दशहरा पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने के आरोपियों को जमानत
अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या नौ) अविनाश कुमार सिंह ने दशहरा मेले के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले नवाबगंज के मोहल्ला प्रेमनगर निवासी आरिफ और नई बस्ती निवासी जाकिर उर्फ राजा की जमानत मंजूर कर ली है। दोनों पर चार अक्तूबर को नवाबगंज में दशहरा मेले के दौरान कस्बा भ्रमण करने निकले राम, लक्ष्मण और हनुमान के स्वरूपों को देखकर शेरों वाली बगिया के पास अश्लील इशारे करने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। 

श्री रामलीला सोसाइटी नवाबगंज के कोषाध्यक्ष शैलेश कुमार उर्फ मनोज शर्मा ने आरिफ, जाकिर उर्फ राजा व एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि दोनों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। विरोध करने पर मारपीट पर आमादा हो गए थे। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया था। आरोपियों ने अपने वकील के जरिये जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। 

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