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Bareilly News: अपील निरस्त, घर में घुसकर छेड़खानी के दोषी की सजा बरकरार
Mon, 06 Jul 2026 01:20 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Mon, 06 Jul 2026 01:20 AM IST
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बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश विजेंद्र त्रिपाठी ने घर में घुसकर छेड़खानी करने के दोषी नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव पंडरा निवासी अमर सिंह की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोषी छह जुलाई को न्यायिक मजिस्ट्रेट नवाबगंज की अदालत में आत्मसमर्पण करे। न्यायिक मजिस्ट्रेट नवाबगंज दोषी का सजायावी वारंट बनाना सुनिश्चित करें।
नवाबगंज के एक गांव के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 मार्च 2008 को अमर सिंह उसके घर में घुस आया। उसकी 11 साल की बेटी से छेड़खानी की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह पेश किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट नवाबगंज ने अमर सिंह को घर में घुसने, छेड़खानी करने और धमकी देने के आरोपों में दोषी करार देते हुए 29 मार्च 2024 को तीन साल की कैद और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। दंडिक अपील के जरिये अमर सिंह ने अपर सत्र न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी थी।
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बिजली चोरी के दाेषी पर 40 हजार रुपये जुर्माना
बरेली। स्पेशल जज ईसी एक्ट रामानंदन ने बिजली चोरी में दोषी इज्जतनगर थाना क्षेत्र के खजुरिया जुल्फकार निवासी ओमहरी शर्मा पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह जेल में रहना होगा। विद्युत निगम की टीम ने चार जनवरी 2017 को ओमहरी शर्मा के घर में चार किलोवाट की बिजली चोरी पकड़ी थी। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विजिलेंस थाने में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ओमहरी को दोषी करार देते हुए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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नवाबगंज के एक गांव के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 मार्च 2008 को अमर सिंह उसके घर में घुस आया। उसकी 11 साल की बेटी से छेड़खानी की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह पेश किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट नवाबगंज ने अमर सिंह को घर में घुसने, छेड़खानी करने और धमकी देने के आरोपों में दोषी करार देते हुए 29 मार्च 2024 को तीन साल की कैद और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। दंडिक अपील के जरिये अमर सिंह ने अपर सत्र न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी थी।
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बिजली चोरी के दाेषी पर 40 हजार रुपये जुर्माना
बरेली। स्पेशल जज ईसी एक्ट रामानंदन ने बिजली चोरी में दोषी इज्जतनगर थाना क्षेत्र के खजुरिया जुल्फकार निवासी ओमहरी शर्मा पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह जेल में रहना होगा। विद्युत निगम की टीम ने चार जनवरी 2017 को ओमहरी शर्मा के घर में चार किलोवाट की बिजली चोरी पकड़ी थी। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विजिलेंस थाने में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ओमहरी को दोषी करार देते हुए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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