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Bareilly News: आईएमसी के पूर्व जिलाध्यक्ष की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Tue, 07 Jan 2025 02:24 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 07 Jan 2025 02:24 AM IST
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Anticipatory bail application of former IMC district president rejected
बरेली। जमीन के विवाद में तमंचे से फायरिंग करने वाले इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के पूर्व जिलाध्यक्ष फरहत खान की अग्रिम जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार प्रथम ने खारिज कर दी है।
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बहेड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मुबारक हुसैन ने पुलिस को बताया कि उनकी पुस्तैनी जमीन पर पारिवारिक विवाद चल रहा है। इसका फायदा उठाकर भू माफिया उसे कब्जाना चाहते हैं। 16 नवंबर 2024 को पीलीभीत बाइपास स्थित फाइक एन्क्लेव निवासी फरहत खान, अपने एक अन्य साथी के साथ खेत पर पहुंचा। गांव के एक युवक के फोन से कॉल करके पीड़ित को बुलाया। जैसे ही वह खेत पर पहुंचे, फरहत खान ने गाली-गलौज शुरू कर दी और जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायरिंग करने लगा। पीड़ित ने भागकर जान बचाई। इसके बाद फरहत व उसके दो साथी भी फायरिंग करते हुए बाइक से भाग गए। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार है। उसने कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दिया। संवाद
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