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Bareilly News: शहर में बवाल के एक आरोपी को मिली अग्रिम जमानत
Sat, 06 Jun 2026 03:55 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Sat, 06 Jun 2026 03:55 AM IST
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बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने शहर में 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल के मामले में आरोपी बारादरी थाना क्षेत्र के चक महमूद अब्बास नगर निवासी साजिद उर्फ साजिद सकलैनी की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।
प्रेमनगर थाने में 26 सितंबर को उप निरीक्षक प्रमोद कुमार ने बलवा, जानलेवा हमला, हिंसा आदि धाराओं में प्रेमनगर निवासी इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अल्तमस, अशरफ खां छावनी क्षेत्र के राशिद खां, शाहबाद क्षेत्र के मोहसिन अख्तर, शहनवाज, कामरान, अख्तर खां, इरफान, शहजाद, इमरान, शादाब फाजिल, अमन कुरैशी, आशिफ रजा, इम्तियाज अली, इमरान, मुशीर आलम, फिरोज हुसैन, अनवर हुसैन, आशिफ और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान साजिद का नाम भी प्रकाश में आया।
आरोपी ने वकील के जरिये जमानत अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को एक लाख रुपये के बंध पत्र पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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प्रेमनगर थाने में 26 सितंबर को उप निरीक्षक प्रमोद कुमार ने बलवा, जानलेवा हमला, हिंसा आदि धाराओं में प्रेमनगर निवासी इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अल्तमस, अशरफ खां छावनी क्षेत्र के राशिद खां, शाहबाद क्षेत्र के मोहसिन अख्तर, शहनवाज, कामरान, अख्तर खां, इरफान, शहजाद, इमरान, शादाब फाजिल, अमन कुरैशी, आशिफ रजा, इम्तियाज अली, इमरान, मुशीर आलम, फिरोज हुसैन, अनवर हुसैन, आशिफ और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान साजिद का नाम भी प्रकाश में आया।
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आरोपी ने वकील के जरिये जमानत अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को एक लाख रुपये के बंध पत्र पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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