Bareilly News: बवाल के चश्मदीद की हत्या के लिए दी पांच लाख की सुपारी, पार्षद की पत्नी समेत नौ पर रिपोर्ट दर्ज
बरेली बवाल प्रकरण के चश्मदीद को धमकाने का मामला सामने आया है। चश्मदीद का आरोप है कि बवाल के आरोपी उसकी हत्या करना चाहते हैं। इसके लिए एक बदमाश को पांच लाख रुपये की सुपारी भी दी गई है। पीड़ित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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बरेली में बीते साल 26 सितंबर को हुए बवाल के आरोपियों ने चश्मदीद पुराना शहर के चक महमूद निवासी फिरदौस खां की हत्या की साजिश रच डाली। आरोप है कि गवाह की हत्या के लिए पांच लाख रुपये की सुपारी भी दे दी गई। फिरदौस खां ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी आईएमसी के महानगर अध्यक्ष और पार्षद अनीस सकलैनी की पत्नी यासमीन, उसके बेटे अदनान समेत नौ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
फिरदौस खां ने पुलिस को बताया कि 26 सितंबर को उनके सामने ही शहर में बवाल हुआ था। उन्होंने कई आरोपियों की पहचान में पुलिस की मदद की थी। अब आरोपी जेल में हैं। वे उनको रास्ते से हटाना चाहते हैं। आरोपियों ने जेल में ही उनकी हत्या की साजिश रच डाली। आरोप है कि उनसे बदला लेने के लिए अनीस के बेटे अदनान ने पीलीभीत जिले के एक बदमाश को पांच लाख रुपये में फिरदौस खां की हत्या की सुपारी दी। 18 दिसंबर 2025 को चमगादड़ वाले बाग के पास अदनान ने अपने साथियों के साथ फिरदौस को घेर लिया। गालीगलौज करते हुए कहा कि तेरी वजह से हमारे नेता जेल में हैं।
बोला, कोर्ट-कचहरी में 10 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। अब 10 लाख रुपये दे, नहीं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खुलेआम जान से मारने की धमकी देकर आरोपी मौके से भाग हो गए। फिरदौस ने बताया कि पीलीभीत का बदमाश उनके मकान की रेकी कर रहा है। उनकी जान को खतरा बना हुआ है। इंस्पेक्टर बारादरी धनंजय पांडेय ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
जेल के अंदर साजिश रचे जाने का आरोप
फिरदौस ने दावा किया है कि अनीस सकलैनी की पत्नी यासमीन जेल में बंद अपने पति समेत फैजुल नवी और मोईन से मिलने गई थी। वहीं जेल के अंदर गवाह को खत्म कराने की साजिश रची गई। अनीस ने अपनी पत्नी से कहा कि फिरदौस का काम तमाम करा दो, चाहे जितनी रकम लगे। इसी साजिश के तहत पीलीभीत के बीसलपुर निवासी कुख्यात बदमाश को पांच लाख रुपये में सुपारी दी गई।
घर की रेकी कर रहा सुपारी किलर
पीड़ित ने पुलिस को बताया कि सुपारी किलर उनके घर के आसपास आए दिन चक्कर लगाकर रेकी कर रहा है। वह किसी भी तरह उसकी हत्या करना चाहता है। इससे उनका पूरा परिवार दहशत में है। आरोप है कि बवाल के आरोपी गवाहों को खत्म कर मुकदमों को कमजोर करना चाहते हैं, ताकि अदालत में कोई उनके खिलाफ खड़ा न हो सके।
इनको किया गया नामजद
बारादरी थाना क्षेत्र के चक महमूद निवासी अनीस सकलैनी की पत्नी यासमीन, बेटा अदनान, नदीम खां, साजिद सकलैनी, बबलू खां, मोबीन कुरैशी, नईम कुरैशी उर्फ लाली, फैजान कुरैशी, पीलीभीत जिले के बीसलपुर निवासी फुरकान।
बवाल के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जियां खारिज
अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने शुक्रवार को शहर में 26 सितंबर को हुए बवाल के मामले में आरोपी बारादरी थाना क्षेत्र के चक महमूद निवासी मोबीन और सूफी टोला के अजमल की अग्रिम जानम अर्जियों को खारिज कर दिया।
इंस्पेक्टर बारादरी धनंजय पांडेय ने 26 सितंबर को मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों के खिलाफ शहर का माहौल खराब और पुलिस पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। आरोपियों ने वकील के जरिये कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया है।