{"_id":"6a63ad4ec6b1fbe1e303f506","slug":"accusation-of-shifting-11-kv-power-line-without-permission-bareilly-news-c-4-bly1015-932029-2026-07-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bareilly News: बिना अनुमति 11 केवी बिजली लाइन शिफ्ट करने का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bareilly News: बिना अनुमति 11 केवी बिजली लाइन शिफ्ट करने का आरोप
Fri, 24 Jul 2026 11:52 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Fri, 24 Jul 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
शाही। विद्युत उपकेंद्र शाही के अवर अभियंता ने एक उपभोक्ता पर बिना विभागीय अनुमति के 11 केवी बिजली लाइन स्थानांतरित करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में एंटी पावर थेफ्ट थाना, बरेली में शिकायत दर्ज करने के लिए पत्र दिया गया है।
अवर अभियंता साबिर खां की ओर से की गई शिकायत के अनुसार, गांव महिमा नगला निवासी मोहन स्वरूप के परिसर के ऊपर से 11 केवी बिजली लाइन गुजर रही थी। आरोप है कि मोहन स्वरूप ने विभाग को सूचना नहीं दी। उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना लाइन हटवा दी। इस लाइन को दूसरी जगह स्थापित करा दिया गया। पहले तत्कालीन अवर अभियंता रामदेव वर्मा ने लाइन शिफ्ट करने के लिए 60,000 रुपये का एस्टीमेट बनाया था। यह राशि जमा करने के बाद ही कार्य होना था। विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण किया। जांच में लाइन स्थानांतरित होने की पुष्टि हुई है।
विद्युत निगम के अधिकारियों का कहना है कि इससे आर्थिक क्षति हुई है। विद्युत अधिनियम की धारा 136 के तहत रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की गई है। अवर अभियंता ने एंटी पावर थेफ्ट थाना से कार्रवाई का अनुरोध किया है।
विज्ञापन
इस बाबत अधीक्षण अभियंता धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराएंगे। फिर जुर्माना के साथ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
विज्ञापन
अवर अभियंता साबिर खां की ओर से की गई शिकायत के अनुसार, गांव महिमा नगला निवासी मोहन स्वरूप के परिसर के ऊपर से 11 केवी बिजली लाइन गुजर रही थी। आरोप है कि मोहन स्वरूप ने विभाग को सूचना नहीं दी। उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना लाइन हटवा दी। इस लाइन को दूसरी जगह स्थापित करा दिया गया। पहले तत्कालीन अवर अभियंता रामदेव वर्मा ने लाइन शिफ्ट करने के लिए 60,000 रुपये का एस्टीमेट बनाया था। यह राशि जमा करने के बाद ही कार्य होना था। विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण किया। जांच में लाइन स्थानांतरित होने की पुष्टि हुई है।
विज्ञापन
विद्युत निगम के अधिकारियों का कहना है कि इससे आर्थिक क्षति हुई है। विद्युत अधिनियम की धारा 136 के तहत रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की गई है। अवर अभियंता ने एंटी पावर थेफ्ट थाना से कार्रवाई का अनुरोध किया है।
विज्ञापन
इस बाबत अधीक्षण अभियंता धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराएंगे। फिर जुर्माना के साथ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।