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लूट के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Bareilly
Updated Fri, 11 May 2012 12:00 PM IST
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बरेली। लूट के आरोपी की अर्जी प्रभारी सत्र न्यायाधीश आरपी वर्मा ने जमानत के पर्याप्त आधार न होने के कारण खारिज कर दी। गौरतलब है कि संजय नगर के रहने वाले गुलशन कुमार स्कूटर से तीन दिसंबर 011 को जा रहे थे तो रास्ते में चार लोगों ने तमंचे की नोक पर उसका स्कूटर लूट लिया। स्कूटर की डिक्की में सवा लाख रुपये रखे थे। घटना की रिपोर्ट थाना बारादरी में लिखायी गयी। पुलिस की विवेचना में शेर सिंह समेत चार लोगों का नाम प्रकाश में आया। अदालत ने शेर सिंह की जमानत की अर्जी जमानत के आधार न होने के कारण खारिज कर दी।
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