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चार माह बाद दर्ज हुआ गोली मारने का मुकदमा
Bareilly
Updated Fri, 04 May 2012 12:00 PM IST
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न्यायालय के आदेश पर किला पुलिस ने की कार्रवाई
सिटी रिपोर्टर
बरेली। किला थाने में चार माह बाद गोली मारने के मामले में तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। यह कार्रवाई पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर की। पीड़ित के पिता ने बेटे का अपहरण करने का भी आरोप लगाया।
बाकरगंज के मोहम्मद आरिफ ने न्यायालय के वाद दाखिल किया। आरोप लगाया कि उनके बेटे भूरा 24 दिसम्बर 2011 को नूरी मस्जिद के पास किसी काम से गए। रात के करीब दस बजे भूरा को तीन लोग अपने साथ ले गए। उन लोगों ने भूरा के हाथ में गोली मारी। घायल हालत में उपचार जिला अस्पताल में कराया गया। घटना की सूचना किला थाने में दी गई लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। 27 दिसम्बर को डीआईजी से भी इसकी शिकायत की गई। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई।
बुधवार को न्यायालय ने मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। किला थाने में नाजिम बेग, विक्की और अफजाल निवासी बाकरगंज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
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सिटी रिपोर्टर
बरेली। किला थाने में चार माह बाद गोली मारने के मामले में तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। यह कार्रवाई पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर की। पीड़ित के पिता ने बेटे का अपहरण करने का भी आरोप लगाया।
बाकरगंज के मोहम्मद आरिफ ने न्यायालय के वाद दाखिल किया। आरोप लगाया कि उनके बेटे भूरा 24 दिसम्बर 2011 को नूरी मस्जिद के पास किसी काम से गए। रात के करीब दस बजे भूरा को तीन लोग अपने साथ ले गए। उन लोगों ने भूरा के हाथ में गोली मारी। घायल हालत में उपचार जिला अस्पताल में कराया गया। घटना की सूचना किला थाने में दी गई लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। 27 दिसम्बर को डीआईजी से भी इसकी शिकायत की गई। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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बुधवार को न्यायालय ने मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। किला थाने में नाजिम बेग, विक्की और अफजाल निवासी बाकरगंज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
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