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आत्म हत्या को उकसाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Updated Tue, 27 Nov 2018 01:59 AM IST
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बरेली। आत्महत्या को उकसाने के एक आरोपी की जमानत अर्जी प्रभारी जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा की कोर्ट ने खारिज कर दी।
महमूद जैगम की ओर से थाना हाफिजगंज में दर्ज रिपोर्ट में कहा गया कि उनके बेटे अधिवक्ता शफी हुसैन की मौत 28 सितंबर, 2018 को हुई थी, जिसे शाम को दफन कर दिया गया। बाद में साफ सफाई के दौरान एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने आत्महत्या के लिए पत्नी, सास-ससुर के अलावा थाना किला के सोनू रिजवी को भी जिम्मेदार ठहराया था। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता के अलावा अधिवक्ता काजी जुबैर अहमद ने भी जमानत अर्जी का विरोध किया। अदालत ने अभियुक्त सोनू रिजवी उर्फ शरफ जामिन रिजवी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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महमूद जैगम की ओर से थाना हाफिजगंज में दर्ज रिपोर्ट में कहा गया कि उनके बेटे अधिवक्ता शफी हुसैन की मौत 28 सितंबर, 2018 को हुई थी, जिसे शाम को दफन कर दिया गया। बाद में साफ सफाई के दौरान एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने आत्महत्या के लिए पत्नी, सास-ससुर के अलावा थाना किला के सोनू रिजवी को भी जिम्मेदार ठहराया था। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता के अलावा अधिवक्ता काजी जुबैर अहमद ने भी जमानत अर्जी का विरोध किया। अदालत ने अभियुक्त सोनू रिजवी उर्फ शरफ जामिन रिजवी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।