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दो अक्तूबर तक केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य : शारिक

Fri, 28 Sep 2018 12:21 AM IST
Updated Fri, 28 Sep 2018 12:21 AM IST
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दो अक्तूबर तक केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य : शारिक
 दो अक्तूबर तक केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सख्त कार्रवाई करेगा। इस मामले में परिवहन निगम, स्वास्थ्य विभाग, प्रथमा बैंक, विद्युत मजदूर कल्याण समिति समेत कई प्रमुख नियोक्ताओं को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। विभाग ने इसका पालन न करने वालों पर कानूनी कार्रवाई तक करने की चेतावनी दी है।
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क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एम. शारिक ने बताया कि कई प्रतिष्ठान केवाईसी अपडेट करने में मनमानी कर रहे हैं। इनमें परिवहन निगम, प्रथमा बैंक, डीसीएम शुगर मिल, बजाज हिंदुस्तान, बालाजी पावर समेत दो दर्जन बरेली और मुरादाबाद मंडल के प्रतिष्ठानों और विभाग प्रमुखों को नोटिस जारी किया गया है। इसकी जानकारी ईमेल और पोर्टल पर भी दे दी गई है। कारण बताओ नोटिस का संतोष जनक जवाब न मिलने पर कठोर कार्रवाई होगी।
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आयुक्त ने बताया कि कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों को आधार, बैंक अकाउंट और पैन कार्ड से लिंक करा दें। साथ ही, ईपीएफ सदस्यों को अपना यूएएन एक्टीवेट करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों के खातों का केवाईसी अपडेट नहीं है। उनके दावे के निस्तारण रोक दिए गए हैं इसलिए सभी अंशधारकों को दो अक्तूबर से पहले इस प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। इससे नाम संशोधन, अग्रिम आहरण, खाता अंतरण, बैलेंस आदि सेवाओं की जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी।
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