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Bareilly News: छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को पांच साल की कैद
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बरेली। छात्रा से छेड़खानी करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट राकेश त्रिपाठी ने पांच साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रेमनगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाले व्यक्ति ने 31 अगस्त 2008 को परिचित सूरज कश्यप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उनकी बेटी बरेली कॉलेज में स्नातक की छात्रा थी। सूरज कश्यप कॉलेज आते-जाते अक्सर उससे छेड़खानी करता था। 28 अगस्त 2008 को बेटी फीस जमा करने कॉलेज गई थी। रास्ते में सूरज ने छेड़खानी की और तेजाब डालने की धमकी दी।
सूरज की हरकतों के कारण वह अवसाद में आ गई थी। 28 अगस्त 2008 की शाम को उसने खुद को कमरे में बंद कर आग लगा ली थी। इससे उसकी मौत हो गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह और 14 साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने सूरज कश्यप को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। संवाद
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प्रेमनगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाले व्यक्ति ने 31 अगस्त 2008 को परिचित सूरज कश्यप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उनकी बेटी बरेली कॉलेज में स्नातक की छात्रा थी। सूरज कश्यप कॉलेज आते-जाते अक्सर उससे छेड़खानी करता था। 28 अगस्त 2008 को बेटी फीस जमा करने कॉलेज गई थी। रास्ते में सूरज ने छेड़खानी की और तेजाब डालने की धमकी दी।
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सूरज की हरकतों के कारण वह अवसाद में आ गई थी। 28 अगस्त 2008 की शाम को उसने खुद को कमरे में बंद कर आग लगा ली थी। इससे उसकी मौत हो गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह और 14 साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने सूरज कश्यप को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। संवाद
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