फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   226 couples agree to live together, putting aside their grievances

Bareilly News: गिले-शिकवे दूर, साथ रहने के लिए राजी हुए 226 जोड़े

Sun, 15 Mar 2026 01:29 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sun, 15 Mar 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
226 couples agree to live together, putting aside their grievances
बरेली। राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को सुलह-समझौते के आधार पर गिले-शिकवे दूर कर 226 जोड़े फिर से एक हो गए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित लोक अदालत का शुभारंभ जिला जज प्रदीप कुमार सिंह ने किया। सुलह-समझौते के आधार पर कुल 1,95,735 वादों का निस्तारण कराया गया।
विज्ञापन

प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय अशरफ अंसारी ने 66, अपर प्रधान न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने 46, छाया नैन ने 60 और ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने 54 मामलों में समझौता कराया। नोडल अधिकारी अपर जनपद न्यायाधीश उमा शंकर कहार ने बताया कि वादों का निस्तारण कर 19,04,52,969 रुपये की धनराशि के आदेश पारित किए गए। सत्र न्यायालयों द्वारा 1081, दीवानी में 564 और फौजदारी न्यायालयों में 45,619 वादों का निस्तारण किया गया। मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण ने 175 वादों का निस्तारण किया। वाणिज्यिक न्यायालय ने 10, स्थायी लोक अदालत ने दो मामलों का निस्तारण किया।
विज्ञापन

प्रशासनिक अधिकारियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत में 42,325, परिवहन विभाग के 2,315 वादों का निस्तारण किया गया। पुलिस विभाग के चालानी व अन्य 76,593 मामलों का भी निस्तारण किया गया। उपभोक्ता फोरम, बैंकिंग, बीमा क्लेम, श्रम विभाग, बरेली विकास प्राधिकरण, नगर निगम, भारत संचार निगम, पंचायती राज विभाग और जिला पंचायत के वादों का भी निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव जया प्रियदर्शिनी ने बताया कि लोक अदालत का आयोजन सफल रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed