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Bareilly News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 50 हजार रुपये जुर्माना

Wed, 02 Jul 2025 02:49 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: बरेली ब्यूरो Updated Wed, 02 Jul 2025 02:49 AM IST
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20 years imprisonment and 50 thousand rupees fine for misdeed with teen
जनपद न्यायालय,बरेली - फोटो : अमर उजाला
बरेली के शीशगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में एक साल पहले बाग में खेल रही किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी नन्हे शाह को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट प्रवीन कुमार सक्सेना ने 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
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शीशगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने परिचित नन्हे शाह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि दोपहर 12 बजे उसकी 14 साल की बेटी गांव के पास आम के बाग में खेल रही थी। तभी नन्हे शाह उसे खींचकर पंचायत घर में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। शाम को जब वह काम से घर लौटा तो बेटी ने आपबीती बताई।
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इसके बाद वह शिकायत करने आरोपी के घर गए तो नन्हे शाह व उसके परिजनों ने उनको पीट दिया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से साक्ष्यों के साथ 13 गवाह भी पेश किए गए। इसके बाद कोर्ट ने नन्हे शाह को किशोरी से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। 
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