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Bareilly News: पॉक्सो एक्ट में दोषी को 20 साल कैद, 28 हजार रुपये जुर्माना

Thu, 21 Aug 2025 03:00 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 21 Aug 2025 03:00 AM IST
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20 years imprisonment and 28 thousand rupees fine for the accused under POCSO Act
बरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कुमार मयंक ने बुधवार को पॉक्सो एक्ट के दोषी बिशारतगंज थाने के एक गांव के निवासी विकास यादव को 20 साल कैद और 28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
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बिशारतगंज थाने के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि विकास 13 फरवरी 2023 को उसकी 17 साल की बेटी को बहला-फुसला कर ले गया था। उसे दिल्ली में रखकर कई बार दुष्कर्म किया। रिपोर्ट दर्ज करने के पांच दिन बाद पुलिस ने किशोरी को खोज लिया। इसके बाद आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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विकास के खिलाफ पुलिस ने अपहरण, पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन की ओर से सुनवाई के दौरान छह गवाह और साक्ष्य पेश किए गए। बचाव पक्ष ने भी तर्क दिए और गवाह पेश किए, लेकिन पीड़िता, उसके पिता समेत अन्य गवाहों की गवाही व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने विकास को अपहरण, पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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