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चार अपहरणकर्ताओं को उम्रकैद
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बरेली। नौ साल पहले फरीदपुर से हुए युवक के अपहरण के मामले में कोर्ट ने चार लोगाें को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा ने किया।
10 सितंबर 2009 को हुई घटना की रिपोर्ट अपहृत युवक के पिता शंकर लाल गौतम ने लिखाई थी। वादी ने अखिलेश उर्फ गुड्डू और उसके साथी पर बेटे दिनेश के अपहरण का आरोप लगाया था। 14 सितंबर को पुलिस ने फरीदपुर के गांव बिलसंडी से एक मुठभेड़ के दौरान दिनेश को बरामद किया। एक बदमाश सत्यपाल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चार के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दी थी। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने कुल छह गवाह पेश किए। अदालत ने सालेम पुर थाना दातागंज बदायूं के अखिलेश, बमनपुरा बदायूं के नंदराम, गांव बिलसंडी के नेकराम और सत्यपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई। सभी पर कुल छप्पन हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
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10 सितंबर 2009 को हुई घटना की रिपोर्ट अपहृत युवक के पिता शंकर लाल गौतम ने लिखाई थी। वादी ने अखिलेश उर्फ गुड्डू और उसके साथी पर बेटे दिनेश के अपहरण का आरोप लगाया था। 14 सितंबर को पुलिस ने फरीदपुर के गांव बिलसंडी से एक मुठभेड़ के दौरान दिनेश को बरामद किया। एक बदमाश सत्यपाल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चार के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दी थी। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने कुल छह गवाह पेश किए। अदालत ने सालेम पुर थाना दातागंज बदायूं के अखिलेश, बमनपुरा बदायूं के नंदराम, गांव बिलसंडी के नेकराम और सत्यपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई। सभी पर कुल छप्पन हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
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