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घर में चल रहा होटल छोड़ा, मुद्दा फायर एनओसी पर मोड़ा

Fri, 31 May 2019 02:38 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 31 May 2019 02:38 AM IST
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घर में चल रहा होटल छोड़ा, मुद्दा फायर एनओसी पर मोड़ा
बरेली। स्टेडियम रोड पर घरेलू नक्शे पर बनी इमारत में चल रहे तीन मंजिल होटल ‘द जस ग्रांट’ को फायर ब्रिगेड की एनओसी न होने पर बीडीए की टीम बृहस्पतिवार को सील करने पहुंची मगर बाद में उसे मोहलत दे दी। बीडीए टीम के सामने पहले तो व्यापारी आ गए, फिर होटल मालिक ने भी बीडीए उपाध्यक्ष और सचिव के सामने दावा ठोक दिया कि वह 24 घंटे के अंदर फायर ब्रिगेड अधिकारियों से एनओसी लाकर उनके सामने पेश कर देंगे। इसके बाद बीडीए ने होटल को 31 मई तक की मोहलत देकर अपनी कार्रवाई स्थगित कर दी। यह चेतावनी जरूर दे दी कि एनओसी मिलने तक होटल में न कोई ग्राहक अंदर जाएगा न स्टाफ। मगर होटल का नक्शा आवासीय होने का मामला एक तरफ रखा रह गया।
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‘द जस ग्रांट’ होटल की बिल्डिंग में आग से बचाव के इंतजाम न होने की सूचना पर उपाध्यक्ष दिव्या मित्तल के निर्देश पर बीडीए की टीम बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे उसे सील करने पहुंची मगर कार्रवाई शुरू होने से पहले ही व्यापार मंडल के कई नेता पहुंच गए और होटल को सील करने का विरोध शुरू कर दिया। बीडीए टीम ने होटल मालिक से तीन मंजिल बिल्डिंग का बीडीए से मंजूर कॉमर्शियल नक्शा और फायर ब्रिगेड की एनओसी मांगी। होटल मालिक ने इस पर टीम को नक्शा दिखाया, वह आवासीय निकला। फायर ब्रिगेड की ओर से जारी दो कागज पेश किए गए जिनमें से एक में अनुमति दी गई थी जबकि दूसरे में अनुमति निरस्त कर दी गई थी। बीडीए टीम ने होटल मालिक को बताया कि फायर ब्रिगेड की एनओसी एक्सपायर हो चुकी है तो उन्होंने कहा कि यह उनकी जानकारी में नहीं है। उन्हें 24 घंटे का समय दिया जाए तो वह फायर ब्रिगेड की एनओसी लाकर दे देंगे। टीम के इनकार करने पर व्यापारी बीडीए उपाध्यक्ष से मिलने पहुंच गए। उपाध्यक्ष दिव्या मित्तल ने कहा कि होटल मालिक और व्यापारियों के 24 घंटे में फायर की एनओसी लाकर देने के दावे पर 31 मई तक की मोहलत इस शर्त पर दे दी कि होटल की इमारत में इस बीच किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। 24 घंटे में एनओसी न आई तो बीडीए होटल को सील कर देगा।
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2012 में एक्सपायर हो गया था नक्शा
बीडीए के अनुसार द जस ग्रांट होटल मालिक ने 2007 में आवासीय नक्शा स्वीकृत कराया था जो 2012 में एक्सपायर हो गया। अनधिकृत होटल का 31 दिसंबर 2016 को चालान किया गया था। मगर इसके बाद होटल का आवासीय नक्शा पास कराकर मामला दबा दिया गया। बेसमेंट बनाने पर भी होटल मालिक को नोटिस भेजा गया था। नियमानुसार होटल का कमर्शियल नक्शा स्वीकृत होना था। अग्निशमन विभाग की एनओसी न होने के साथ ही होटल का भवन भी कमर्शियल नहीं है।
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द जस ग्रांट होटल को बीडीए की टीम सील करने गई थी। होटल मालिक ने कहा कि वह अग्निशमन विभाग की एनओसी को ठीक से समझ नहीं पाए। इसलिए उनको 24 घंटे तक की मोहलत दे दी गई। तब तक होटल बिल्डिंग में कोई प्रवेश नहीं करेगा। निर्धारित समय सीमा में अग्निशमन की एनओसी न देने पर होटल को सील कर दिया जाएगा। एनओसी मिल गई तो होटल बिल्डिंग की कंपाउंडिंग होगी।
- दिव्या मित्तल, उपाध्यक्ष बीडीए
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