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एटीएम में कैश न होने पर जुर्माने के फैसले से बैंक अफसरों में हड़कंप

Sun, 17 Jun 2018 12:47 AM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बरेली Updated Sun, 17 Jun 2018 12:47 AM IST
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No ATM then fine on atm
atm
एटीएम से पैसे न निकलने पर इसे बैंकों की सेवा में कमी माना जाएगा और संबंधित बैंक को जुर्माना देना होगा। रायपुर के उपभोक्ता फोरम के इस आदेश ने देशभर के बैंक अफसरों में हड़कंप मचा दिया है। बरेली में भी एटीएम में कैश फीडिंग को लेकर बैंक अफसर लापरवाह रहते हैं। ऐसे में इस फैसले से ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं बैंक अफसरों की नींद उड़ गई है।
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रायपुर में एटीएम से कैश न निकलने संबंधी एक याचिका पर उपभोक्ता फोरम ने इसे सेवा में कमी मानते हुए बैंक पर जुर्माना लगा दिया। फैसले में कहा कि खाते में बैलेंस कम होने पर बैंक उपभोक्ताओं से जुर्माना वसूलता है। लिहाजा अगर एटीएम में पर्याप्त कैश नहीं है तो इसे भी बैंक की सेवा में कमी माना जाएगा और उसे जुर्माना देना होगा। बरेली में भी एटीएम में कैश की लगातार दिक्कत बनी हुई है। जिले के 471 एटीएम में से बमुश्किल 30 प्रतिशत ही चालू रहते हैं। लिहाजा रोजाना सैकड़ों ग्राहकों को परेशानी झेलनी पड़ती है। उपभोक्ता फोरम के आदेश के बाद एटीएम में कैश फीडिंग करने में लापरवाही बरतने वाले बैंक अफसरों में खलबली मची हुई है।
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एटीएम में कैश न होने पर बैंकों पर जुर्माना संबंधी आदेश के बारे में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इस बारे में कुछ भी बता पाना मुमकिन नहीं है। - ओपी बढेरा, लीड बैंक मैनेजर
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