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बिना फार्मासिस्ट चलने वाले बारह मेडिकल स्टोर के लाइसेंस कैंसिल होंगे
Updated Sun, 25 Jun 2017 05:55 PM IST
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बरेली।
जिले में बिना फार्मासिस्ट के चलने वाले बारह मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस कैंसिल होंगे। इसके अलावा और भी कई मेडिकल स्टोर वालों को नोटिस देकर फार्मेसिस्ट के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) ने जानकारी मांगी है।
फरीदपुर में चार और मीरगंज में दो मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस में जिन फार्मासिस्टों की डिग्री लगी थी, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ऐसे ही चार मामले शहर के भी हैं। औषधि प्रशासन विभाग ने इसके लिए ऐसे सभी मेडिकल स्टोरों के संचालकों को नोटिस देकर फार्मासिस्ट की व्यवस्था करने को कहा था लेकिन किसी को भी अब तक फार्मासिस्ट नहीं मिल पाया है। इस पर बाहर मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस कैंसिल करने की फाइल तैयार है। सहायक आयुक्त औषधि गुलशन श्रोतिया के आते ही लाइसेंसों के कैंसिल किए जाने के आदेश जारी होने की उम्मीद है। ड्रग इंस्पेक्टर उर्मिला वर्मा ने बताया कि बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की सूचना मिलते ही छापामारी होगी।
बिना लाइसेंस से चलता मिला मेडिकल स्टोर, मुकदमा
बरेली। मढ़ीनाथ के बंशीनगला में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने हंस मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। मेडिकल स्टोर संचालक मुकेश कुमार लाइसेंस नहीं दिखा पाए। टीम ने मेडिकल स्टोर में 20 हजार रुपये की दवाएं सीज कर संचालक के खिलाफ थाना सुभाषनगर में मुकदमा लिखा दिया है। मुकेश कुमार ने बिना लाइसेंस के बंशीनगला में हंस मेडिकल स्टोर खोल रखा था। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त को मुकेश के बारे में शिकायत मिली तो उन्होंने टीम बनाकर कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए। शनिवार की सुबह ड्रग इंस्पेक्टर उर्मिला वर्मा और नवनीत सिंह ने अचानक हंस मेडिकल स्टोर पर छापामारी कर दी। जांच टीम को वह लाइसेंस नहीं दिखा पाए। टीम ने मेडिकल स्टोर में ही बीस हजार की दवा सीज कर दी। ड्रग इंस्पेक्टर उर्मिला वर्मा ने बताया कि मुकेश के खिलाफ बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से मेडिकल स्टोर चलाने के आरोप में थाना सुभाषनगर में मुकदमा दर्ज करा दिया है।
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जिले में बिना फार्मासिस्ट के चलने वाले बारह मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस कैंसिल होंगे। इसके अलावा और भी कई मेडिकल स्टोर वालों को नोटिस देकर फार्मेसिस्ट के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) ने जानकारी मांगी है।
फरीदपुर में चार और मीरगंज में दो मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस में जिन फार्मासिस्टों की डिग्री लगी थी, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ऐसे ही चार मामले शहर के भी हैं। औषधि प्रशासन विभाग ने इसके लिए ऐसे सभी मेडिकल स्टोरों के संचालकों को नोटिस देकर फार्मासिस्ट की व्यवस्था करने को कहा था लेकिन किसी को भी अब तक फार्मासिस्ट नहीं मिल पाया है। इस पर बाहर मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस कैंसिल करने की फाइल तैयार है। सहायक आयुक्त औषधि गुलशन श्रोतिया के आते ही लाइसेंसों के कैंसिल किए जाने के आदेश जारी होने की उम्मीद है। ड्रग इंस्पेक्टर उर्मिला वर्मा ने बताया कि बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की सूचना मिलते ही छापामारी होगी।
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बिना लाइसेंस से चलता मिला मेडिकल स्टोर, मुकदमा
बरेली। मढ़ीनाथ के बंशीनगला में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने हंस मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। मेडिकल स्टोर संचालक मुकेश कुमार लाइसेंस नहीं दिखा पाए। टीम ने मेडिकल स्टोर में 20 हजार रुपये की दवाएं सीज कर संचालक के खिलाफ थाना सुभाषनगर में मुकदमा लिखा दिया है। मुकेश कुमार ने बिना लाइसेंस के बंशीनगला में हंस मेडिकल स्टोर खोल रखा था। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त को मुकेश के बारे में शिकायत मिली तो उन्होंने टीम बनाकर कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए। शनिवार की सुबह ड्रग इंस्पेक्टर उर्मिला वर्मा और नवनीत सिंह ने अचानक हंस मेडिकल स्टोर पर छापामारी कर दी। जांच टीम को वह लाइसेंस नहीं दिखा पाए। टीम ने मेडिकल स्टोर में ही बीस हजार की दवा सीज कर दी। ड्रग इंस्पेक्टर उर्मिला वर्मा ने बताया कि मुकेश के खिलाफ बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से मेडिकल स्टोर चलाने के आरोप में थाना सुभाषनगर में मुकदमा दर्ज करा दिया है।
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