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Bareilly News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद, जुर्माना भी
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बरेली। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पैरवी की।
भमोरा थाना क्षेत्र के एक गांव के सोनू नाम के व्यक्ति ने किशोरी के साथ 2014 में दुष्कर्म किया था। किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सोनू को दुष्कर्म का दोषी पाया। दोनों पक्षों के वकीलों के तर्क और जिरह को सुनने के बाद सोनू को 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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पांच साल की बच्ची से अश्लीलता, दोषी को तीन वर्ष कैद व जुर्माना
बरेली। पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन ने पांच वर्ष की बच्ची से अश्लीलता और छेड़खानी में दोषी को तीन वर्ष कैद और चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
किला थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की महिला ने 17 जनवरी 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि मोहल्ला बड़ी बमनपुरी के गोपाल ने उसकी पांच वर्ष नौ माह की बेटी से छेड़खानी और अश्लीलता थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। गवाही और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद कोर्ट ने गोपाल को पाॅक्सो एक्ट का दोषी करार दिया। उसे तीन वर्ष कैद और चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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भमोरा थाना क्षेत्र के एक गांव के सोनू नाम के व्यक्ति ने किशोरी के साथ 2014 में दुष्कर्म किया था। किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सोनू को दुष्कर्म का दोषी पाया। दोनों पक्षों के वकीलों के तर्क और जिरह को सुनने के बाद सोनू को 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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पांच साल की बच्ची से अश्लीलता, दोषी को तीन वर्ष कैद व जुर्माना
बरेली। पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन ने पांच वर्ष की बच्ची से अश्लीलता और छेड़खानी में दोषी को तीन वर्ष कैद और चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
किला थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की महिला ने 17 जनवरी 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि मोहल्ला बड़ी बमनपुरी के गोपाल ने उसकी पांच वर्ष नौ माह की बेटी से छेड़खानी और अश्लीलता थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। गवाही और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद कोर्ट ने गोपाल को पाॅक्सो एक्ट का दोषी करार दिया। उसे तीन वर्ष कैद और चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। संवाद
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