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Barabanki News: गैर इरादतन हत्या में तीन सगे भाइयों को 10 साल की सजा
Sun, 24 Nov 2024 04:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Sun, 24 Nov 2024 04:57 AM IST
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बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश प्राण विजय सिंह की कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों को दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोषियों को दस-दस साल के कठोर कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
थाना लोनीकटरा के भागितपुर मजरे सराय पांडे थाना लोनीकटरा निवासी आशुतोष कुमार के पिता राम प्रसाद 19 जुलाई 2021 को दोपहर के समय घर से थोड़ी दूर स्थित खेत पर गए थे। जहां पहले से ही मौजूद गांव के मायाराम ,सुरेश कुमार व रमेश कुमार उन्हें गाली देने लगे। विरोध करने पर अभियुक्तगणों ने उन्हें लाठी डंडों से पीटकर गंभीर घायल कर दिया।
बेहोशी की हालत में उन्हें सरकारी अस्पताल त्रिवेदीगंज ले जाया गया जहां हालत खराब होने पर डॉक्टर ने उन्हें ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। इलाज के दौरान उसके पिता राम प्रसाद की मौत हो गई। साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई।
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थाना लोनीकटरा के भागितपुर मजरे सराय पांडे थाना लोनीकटरा निवासी आशुतोष कुमार के पिता राम प्रसाद 19 जुलाई 2021 को दोपहर के समय घर से थोड़ी दूर स्थित खेत पर गए थे। जहां पहले से ही मौजूद गांव के मायाराम ,सुरेश कुमार व रमेश कुमार उन्हें गाली देने लगे। विरोध करने पर अभियुक्तगणों ने उन्हें लाठी डंडों से पीटकर गंभीर घायल कर दिया।
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बेहोशी की हालत में उन्हें सरकारी अस्पताल त्रिवेदीगंज ले जाया गया जहां हालत खराब होने पर डॉक्टर ने उन्हें ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। इलाज के दौरान उसके पिता राम प्रसाद की मौत हो गई। साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई।
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