फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Three brothers sentenced to 10 years for culpable homicide

Barabanki News: गैर इरादतन हत्या में तीन सगे भाइयों को 10 साल की सजा

Sun, 24 Nov 2024 04:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sun, 24 Nov 2024 04:57 AM IST
विज्ञापन
Three brothers sentenced to 10 years for culpable homicide
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश प्राण विजय सिंह की कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों को दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोषियों को दस-दस साल के कठोर कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


थाना लोनीकटरा के भागितपुर मजरे सराय पांडे थाना लोनीकटरा निवासी आशुतोष कुमार के पिता राम प्रसाद 19 जुलाई 2021 को दोपहर के समय घर से थोड़ी दूर स्थित खेत पर गए थे। जहां पहले से ही मौजूद गांव के मायाराम ,सुरेश कुमार व रमेश कुमार उन्हें गाली देने लगे। विरोध करने पर अभियुक्तगणों ने उन्हें लाठी डंडों से पीटकर गंभीर घायल कर दिया।
विज्ञापन


बेहोशी की हालत में उन्हें सरकारी अस्पताल त्रिवेदीगंज ले जाया गया जहां हालत खराब होने पर डॉक्टर ने उन्हें ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। इलाज के दौरान उसके पिता राम प्रसाद की मौत हो गई। साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed