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Barabanki News: अपहरण और दुराचार करने वाले को दस साल कैद
Fri, 28 Apr 2023 12:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Fri, 28 Apr 2023 12:33 AM IST
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बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने किशोरी का अपहरण कर दुराचार के मामले में एक अभियुक्त को दस वर्ष की कठोर कारावास व 24 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा होने पर दस हजार रुपये की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
सहायक शाशकीय अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि थाना घुंघटेर के एक गांव निवासी वादी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुये कहा था कि 22 अगस्त 2016 को वह अपने खेत में निराई कर रहा था। उसकी मां व पुत्री घर पर थी। शाम करीब पांच बजे उसकी पुत्री घर से खेत गई थी, फिर वापस नहीं आई। वादी इधर उधर पता लगाता रहा, बाद में पता चला कि मोहम्मदपुर निवासी संदीप सिंह कहीं भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआरदर्ज की थी। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने अभियुक्त संदीप को अपहरण व दुराचार का दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनाई।
संवाद
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सहायक शाशकीय अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि थाना घुंघटेर के एक गांव निवासी वादी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुये कहा था कि 22 अगस्त 2016 को वह अपने खेत में निराई कर रहा था। उसकी मां व पुत्री घर पर थी। शाम करीब पांच बजे उसकी पुत्री घर से खेत गई थी, फिर वापस नहीं आई। वादी इधर उधर पता लगाता रहा, बाद में पता चला कि मोहम्मदपुर निवासी संदीप सिंह कहीं भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआरदर्ज की थी। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने अभियुक्त संदीप को अपहरण व दुराचार का दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनाई।
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