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आगजनी में पिता-पुत्रों समेत छह को कैद

Fri, 21 Oct 2022 01:06 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 21 Oct 2022 01:06 AM IST
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six people punished
बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने घर जलाने के एक मामले में पिता, पुत्र, भाई समेत छह अभियुक्तों को अलग-अलग कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी व पुरुषोत्तम मिश्रा ने बताया कि थाना देवा क्षेत्र की एक बालिका 26 अप्रैल 2015 को घर के सामने हैंडपाइप से पानी भर रही थी। तभी कुलदीप यादव उसे जबरदस्ती हाथ पकड़कर घसीटने लगा। यह देख पीड़िता के पिता व भाई उसे बचाने दौड़े। तभी संदीप यादव, रामपाल, रामप्रकाश, पुतान व अमित यादव आ गए और सभी को मारने पीटने लगे।
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रामपाल ने माचिस से वादी के घर में आग लगा दिया जिससे उसका पूरा घर व गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी। पीड़िता समेत गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त कुलदीप यादव को पॉक्सो एक्ट व आगजनी तथा मारपीट की धाराओं में चार वर्ष की कठोर कैद व 16500 अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई। इसके साथ ही अन्य पांच अभियुक्तों को आगजनी व मारपीट की धाराओं में चार वर्ष की कठोर कैद व 65-65 सौ जुर्माने की सजा सुनाई है। संवाद
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