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दुराचारी को सात साल की सजा
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बाराबंकी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश पाल यादव ने अपहरण व दुराचार के मामले में एक अभियुक्त को सात साल की कैद और 15 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है।
विशेष लोक अभियोजक एएस सिसोदिया व योगेंद्र सिंह ने बताया कि घटना 14 फरवरी 2016 की है। कुर्सी निवासी एक व्यक्ति की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त गौरव निवासी नीवलपुर, थाना शमशाबाद, जिला फर्रुखाबाद अपने साथ बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। अभियुक्त मांगने खाने वाला होने के कारण सीजन पर कमाने के लिए उसके गांव में आया था।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात विशेष न्यायाधीश ने पीड़िता का अपहरण करने और उसके साथ जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाने, बाद में दिल्ली में उसके साथ जबरदस्ती शादी करने के आरोप में दोष सिद्धि पाया। जिसके लिए आरोपी गौरव को सात साल का कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया साथ ही अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। (संवाद)
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विशेष लोक अभियोजक एएस सिसोदिया व योगेंद्र सिंह ने बताया कि घटना 14 फरवरी 2016 की है। कुर्सी निवासी एक व्यक्ति की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त गौरव निवासी नीवलपुर, थाना शमशाबाद, जिला फर्रुखाबाद अपने साथ बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। अभियुक्त मांगने खाने वाला होने के कारण सीजन पर कमाने के लिए उसके गांव में आया था।
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दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात विशेष न्यायाधीश ने पीड़िता का अपहरण करने और उसके साथ जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाने, बाद में दिल्ली में उसके साथ जबरदस्ती शादी करने के आरोप में दोष सिद्धि पाया। जिसके लिए आरोपी गौरव को सात साल का कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया साथ ही अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। (संवाद)
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