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प्रमुखी और प्रधानी की चाहत में शहरवासी भी जुगाड़ में
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बाराबंकी। ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान की कुर्सी पाने की चाहत में शहरवासी भी मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने की जुगत में हैं। मगर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार मतदाता का नाम निकाय या फिर ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में से किसी एक स्थान पर होनी चाहिए। इसके लिए साक्ष्य के साथ आवेदन कर वोटर बन सकते हैं।
सरकार द्वारा ब्लॉक प्रमुख और प्रधान पद के आरक्षण संख्या का आवंटन करने के बाद पंचायती राज व निर्वाचन कार्यालय तथा ब्लॉक पर लोगों की चहलकदमी तेज हो गई है। सोमवार को कलेक्ट्रेट के निर्वाचन कार्यालय में कई लोगों ने यहां फोन कर अपना परिचय शहरवासी का देते हुए ब्लॉक प्रमुख के पद पर चुनाव लड़ने की मंशा पर अपना नाम ब्लॉक क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कराने की जानकारी की।
उन्हें बताया गया कि गांव में कम से कम छह माह तक निवास करने और उसके साक्ष्य के साथ मतदाता सूची में नाम शामिल करने का आवेदन करना होगा। नियमानुसार एक वोटर का नाम दो जगह नहीं हो सकता है। इसी तरह प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए भी हैदरगढ़ व बाराबंकी शहर के कई लोगों ने फोन कर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की जानकारी ली। निर्वाचन अधिकारी डॉ. राजेश सिंह ने बताया कि साक्ष्य के साथ आवेदन करने के पश्चात पूरी पड़ताल के बाद ही वोटर लिस्ट में नाम शामिल हो सकता है।
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सरकार द्वारा ब्लॉक प्रमुख और प्रधान पद के आरक्षण संख्या का आवंटन करने के बाद पंचायती राज व निर्वाचन कार्यालय तथा ब्लॉक पर लोगों की चहलकदमी तेज हो गई है। सोमवार को कलेक्ट्रेट के निर्वाचन कार्यालय में कई लोगों ने यहां फोन कर अपना परिचय शहरवासी का देते हुए ब्लॉक प्रमुख के पद पर चुनाव लड़ने की मंशा पर अपना नाम ब्लॉक क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कराने की जानकारी की।
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उन्हें बताया गया कि गांव में कम से कम छह माह तक निवास करने और उसके साक्ष्य के साथ मतदाता सूची में नाम शामिल करने का आवेदन करना होगा। नियमानुसार एक वोटर का नाम दो जगह नहीं हो सकता है। इसी तरह प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए भी हैदरगढ़ व बाराबंकी शहर के कई लोगों ने फोन कर मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की जानकारी ली। निर्वाचन अधिकारी डॉ. राजेश सिंह ने बताया कि साक्ष्य के साथ आवेदन करने के पश्चात पूरी पड़ताल के बाद ही वोटर लिस्ट में नाम शामिल हो सकता है।
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