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Barabanki News: हत्या व बम फेंकने के दोषी को आजीवन कारावास

Thu, 04 Sep 2025 01:45 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Thu, 04 Sep 2025 01:45 AM IST
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Life imprisonment for the accused of murder and bombing
बाराबंकी। महिला की हत्या करने व बम फेंकने के मामले में गैंगस्टर एक्ट के दो अभियुक्तों रामचंदर और रामनरेश को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अमित सिंह ने दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला करीब 22 साल पुराना है।
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सैदनपुर गांव के राजकुमार ने पुलिस से की शिकायत में बताया था कि 25 अगस्त 2003 की रात में वह बहन सरस्वती, भाई राजेंद्र ,भतीजा राजेश कुमार और माता जग्गा देवी छप्पर के बने मकान के नीचे खुली जगह पर सो रहे थे। रात के करीब 11:30 बजे गांव के ही रामचंदर और रामनरेश हाथ में डंडा लाठी लेकर गालियां देते हुए आ गए और उस सबको उन्हें लाठी डंडों से बुरी तरह से मारा। जब लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े तो रामनरेश रामचंद्र ने झोले में रखे बम फेंकें। जिसमें से दो बम फट गए। इससे गांव वालों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। मारपीट में बहन सरस्वती और भाई राजेंद्र तथा मां जग्गा देवी को गंभीर चोटें आई। इलाज के दौरान घायल बहन सरस्वती की मौत हो गई थी। कोर्ट ने साक्ष्य व गवाही के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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