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Barabanki News: बहू के हत्यारे ससुर को आजीवन कारावास

Fri, 11 Aug 2023 01:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 11 Aug 2023 01:23 AM IST
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Life imprisonment for daughter-in-law's killer father-in-law
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम आनंद कुमार ने बहू की हत्या के मामले में ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई, साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार दुबे ने बताया कि थाना क्षेत्र असंद्रा के ग्राम धनौली निवासी छोटका पत्नी आसाराम ने अपनी पुत्री चमेला की शादी 20 वर्ष पूर्व कोतवाली हैदरगढ़ के ग्राम दादूपुर निवासी उदयराज के साथ की थी। उदयराज ने जनक रानी नामक महिला को घर में रख लिया था। भवानी प्रसाद से उदयराज व जनकरानी जमीन बेचवाकर पैसा हड़प कर लेना चाहते थे, जिसका चमेला विरोध कर रही थी। चार अप्रैल 2017 को दो बजे वादिनी की पुत्री को अभियुक्तों ने कमरे में बंद करके जला दिया।



घटना की रिपोर्ट छोटका ने कोतवाली हैदरगढ़ में दर्ज कराई थी। विवेचना के पश्चात विवेचक की ओर से भवानी प्रसाद, जनकरानी व उदयराज के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त ससुर भवानी प्रसाद को हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। वहीं आरोप साबित न होने पर पति उदयराज को दोषमुक्त करार दिया है। जनकरानी की मृत्यु पूर्व में ही हो गई थी।
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