फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   hospital seal

बिना पंजीकरण संचालित मिला अस्पताल, सील

Thu, 05 May 2022 12:39 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 05 May 2022 12:39 AM IST
विज्ञापन
hospital seal
बाराबंकी। बिना पंजीकरण के अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। सीएमओ के आदेश पर बुुधवार को नोडल अधिकारी ने टीम के साथ निरीक्षण किया। जांच के दौरान अस्पताल का न तो पंजीकरण मिला और न ही यहां पर कोई चिकित्सक और स्टाफ मौजूद था। इस पर अस्पताल को सील कर संचालक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। इसके अलावा टीम ने छह और अस्पतालों का निरीक्षण किया और खामियां पाए जाने पर सुधार के निर्देश दिए।
विज्ञापन

शहर के हैदरगढ़ रोड स्थित ममता नर्सिंग होम एवं सर्जिकल सेंटर का बिना पंजीकरण कराए ही संचालन किया जा रहा था। सीएमओ के आदेश पर बुधवार को नोडल अधिकारी डॉ. राजीव दीक्षित ने विनय तिवारी और कमलेश कुमार के साथ मौके पर पहुंचे। टीम को देख अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। नोडल अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान यहां पर मौजूद कर्मचारी पंजीकरण से संबंधित कोई प्रपत्र नहीं दिखा सके।
विज्ञापन

इसके अलावा यहां पर स्टाफ के नाम पर कोई मौजूद नहीं था। बुलाने के बाद भी संचालक अस्पताल तक नहीं आए। इस पर टीम ने अस्पताल को सील करते हुए संचालक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। टीम की इस कार्रवाई से अन्य अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया है। वहीं टीम ने इसके अलावा प्रताप हॉस्पिटल, मां हॉस्पिटल, महालक्ष्मी हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल आदि का भी निरीक्षण किया और जो खामियां मिलीं उन्हें तत्काल दूर करने के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

सभी अस्पतालों के लाइसेंसों की खत्म हो चुकी है वैधता
जिले में करीब दो सौ निजी अस्पताल संचालित हैं। मगर इन सभी की वैधता 30 अप्रैल को समाप्त हो चुकी है। इसके बाद भी नियम विपरीत अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है। जबकि अभी तक महज 80 संचालकों ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है।

शिकायत पर अस्पताल की जांच के लिए नोडल अधिकारी के नेतृत्व में टीम भेजी गई थी। जांच में बिना पंजीकरण के ही अस्पताल का संचालन होते पाए जाने पर सील करा दिया गया है और संचालक का नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। अस्पताल संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि बिना पंजीकरण या लाइसेंस के नवीनीकरण के अस्पताल का संचालन न करें। निरीक्षण के दौरान ऐसा होते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
-डॉ. रामजी वर्मा, सीएमओ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed