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निर्वतमान प्रधान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
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सिरौलीगौसपुर (बाराबंकी)। गलत साक्ष्यों को लगाकर दूसरी ग्राम पंचायत में प्रधान पद का चुनाव जीतने के मामले में कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर निवर्तमान ग्राम प्रधान गोपीचंद वर्मा के विरुद्ध केस दर्ज किया है।
सिरौलीगौसपुर ब्लॉक के राजापुर के निवर्तमान प्रधान गोपीचंद्र वर्मा के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर कोतवाली बदोसरायं की पुलिस ने धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज, षड्यंत्र, धमकी सहित सात धाराओं में केस दर्ज किया है। राजापुर के निर्मल सोनी ने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करके बताया था कि राजापुर के प्रधान गोपी चंद्र ने गलत तरीके से फर्जी कागजात लगाकर प्रधान का चुनाव जीता था। जबकि वह दूसरी ग्राम पंचायत मधवापुर के रहने वाले हैं।
इस संबंध में एसडीएम सिरौलीगौसपुर द्वारा गठित टीम से मामले की जांच कराई गई थी। इसमें मामला सत्य पाया गया था। फिर भी दोषी प्रधान पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो शिकायतकर्ता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने 29 जनवरी को केस दर्ज किया है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर निवर्तमान प्रधान के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है।
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सिरौलीगौसपुर ब्लॉक के राजापुर के निवर्तमान प्रधान गोपीचंद्र वर्मा के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर कोतवाली बदोसरायं की पुलिस ने धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज, षड्यंत्र, धमकी सहित सात धाराओं में केस दर्ज किया है। राजापुर के निर्मल सोनी ने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करके बताया था कि राजापुर के प्रधान गोपी चंद्र ने गलत तरीके से फर्जी कागजात लगाकर प्रधान का चुनाव जीता था। जबकि वह दूसरी ग्राम पंचायत मधवापुर के रहने वाले हैं।
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इस संबंध में एसडीएम सिरौलीगौसपुर द्वारा गठित टीम से मामले की जांच कराई गई थी। इसमें मामला सत्य पाया गया था। फिर भी दोषी प्रधान पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो शिकायतकर्ता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने 29 जनवरी को केस दर्ज किया है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर निवर्तमान प्रधान के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है।
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